दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'द ताज स्टोरी' को CBFC प्रमाणपत्र देने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
Praveen Mishra
29 Oct 2025 12:56 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म “द ताज स्टोरी” को दिए गए सर्टिफिकेट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है।
वकील शकील अब्बास द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और यह साम्प्रदायिक प्रचार फैलाती है। उन्होंने बताया कि फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को जारी हुआ था और उन्हें इसकी जानकारी 22 अक्टूबर को मिली।
चीफ़ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि मामला स्वतः सूचीबद्ध होगा।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म में दिखाया गया कंटेंट साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार, CBFC, निर्माता सी.ए. सुरेश झा, निर्देशक तुषार अमरीश गोयल, लेखक सौरभ एम. पांडे, ज़ी म्यूज़िक कंपनी और अभिनेता परेश रावल को पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ये लोग “द कश्मीर फाइल्स” और “द बंगाल फाइल्स” जैसी विवादित फिल्मों के जरिए एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं।
PIL में मांग की गई है कि CBFC फिल्म के सर्टिफिकेट की दोबारा समीक्षा करे, विवादित दृश्यों को हटाए, और फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर जोड़े जाएँ ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द और ऐतिहासिक सत्यता बनी रहे।
साथ ही, अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि फिल्म की रिलीज़ के दौरान कोई साम्प्रदायिक घटना न हो, विशेषकर ताजमहल क्षेत्र में।

