दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD चुनावों में जिला कोर्ट में मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग पर BCI समिति को विचार करने का निर्देश दिया

Praveen Mishra

8 Dec 2025 9:01 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD चुनावों में जिला कोर्ट में मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग पर BCI समिति को विचार करने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा गठित स्पेशल कमेटी को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व (representation) के रूप में स्वीकार कर उस पर निर्णय ले। यह याचिका आगामी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) चुनावों में मतदान की बेहतर व्यवस्था करने से संबंधित थी।

    जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि स्पेशल कमेटी इस प्रतिनिधित्व पर विचार कर तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करे।

    BCD चुनाव 13-14 फरवरी, 2026 को होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और द्वारका, तिस हज़ारी, साकेत और कड़कड़डूमा जिला अदालतों के लिए मतदान होगा। इन चुनावों में 1,05,000 से अधिक अधिवक्ता हिस्सा लेंगे।

    सुरेन्द्र कुमार का कहना था कि अब तक मतदान केवल दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में ही होता रहा है, जिससे भारी भीड़, लंबी कतारें और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। साथ ही, अलग-अलग अदालतों में मामलों की वजह से अधिवक्ताओं को असुविधा होती है। इसलिए उन्होंने जिला अदालतों में भी मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग की।

    कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार BCD चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। चुनाव से जुड़ी किसी भी व्यक्तिगत शिकायत के लिए इसी हाई-पावर्ड कमेटी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।

    जस्टिस पुष्कर्णा ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

    इसी आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यह याचिका स्पेशल कमेटी द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में लेकर उस पर निर्णय किया जाए।

    Next Story