दिल्ली हाइकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दी, लेकिन नहीं होंगे जेल से रिहा

Amir Ahmad

29 May 2024 8:23 AM GMT

  • दिल्ली हाइकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दी, लेकिन नहीं होंगे जेल से रिहा

    दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जामिया क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित UAPA और राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

    इमाम ने अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा भुगतने के आधार पर जमानत मांगी थी।

    हालांकि, वह UAPA आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेल में ही रहेंगे।

    इमाम की ओर से वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम पेश हुए। दिल्ली पुलिस की ओर से SPP रजत नायर ने पैरवी की।

    इमाम का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्तफा ने कहा कि इमाम अधिकतम सात साल की सजा में से चार साल और सात महीने की सजा काट चुका है।

    हालांकि नायर ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि इमाम ने आधी सजा नहीं काटी है। उन्होंने कहा कि इमाम का मामला पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 436ए के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है। इसलिए वह किसी भी वैधानिक जमानत का हकदार नहीं है।

    नायर ने यह भी कहा कि प्री-ट्रायल डिटेंशन की देरी पूरी तरह से इमाम के कारण हुई, जिसके कारण 2022 में मुकदमे पर रोक लगा दी गई।

    अदालत ने आरोप तय करने और गवाहों की जांच की तारीख सहित विभिन्न तारीखों पर गौर करने के बाद याचिका स्वीकार कर ली।

    17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके भाषणों और गतिविधियों ने जनता को संगठित किया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी को बाधित किया और यह 2020 के दंगों के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है।

    इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, मामला शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया लेकिन बाद में UAPA की धारा 13 लगाई गई। वह 28 जनवरी, 2020 से इस मामले में हिरासत में है।

    ट्रायल कोर्ट ने कहा,

    “हालांकि आवेदक ने किसी को हथियार उठाने और लोगों को मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके भाषणों और गतिविधियों ने लोगों को संगठित किया, जिससे शहर में अशांति फैल गई और यह दंगों के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा, भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदक ने कुशलता से वास्तविक तथ्यों में हेरफेर किया और शहर में तबाही मचाने के लिए लोगों को उकसाया।”

    अदालत ने पिछले साल जनवरी में एफआईआर में इमाम के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 153बी, 505 के साथ-साथ UAPA की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए।

    पिछले साल जून में इमाम ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में दिए गए एक ही भाषण के लिए दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

    मामला अभी लंबित है।

    केस टाइटल- शरजील इमाम बनाम राज्य

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