दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को ज़मानत दी

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को ज़मानत दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को हत्या और UAPA के सात मामलों में ज़मानत दे दी। इन मामलों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है।

    जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ज़मानत याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी। ये याचिकाएं UAPA मामलों से जुड़ी थीं, जिनमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर ज़िलों में 2016-2017 के दौरान कई टारगेटेड हत्याओं का आरोप लगाया गया था।

    बता दें, 2024 में एक दूसरी बेंच ने ज़मानत याचिकाओं को खारिज किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने हाई कोर्ट से इन याचिकाओं पर नए सिरे से फ़ैसला करने को कहा।

    NIA का कहना था कि जिन घटनाओं में जोहल और अन्य आरोपी शामिल थे वे खास तौर पर पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब करने के मकसद से की गईं। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) की रची गई साज़िश का हिस्सा थे और जोहल भी इस संगठन का सदस्य है।

    जोहल की ज़मानत खारिज करते हुए पिछली बेंच ने कहा था कि यह मानने के आधार मौजूद हैं कि उन पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story