निष्कासित TMC नेता की पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि कम करने की याचिका पर विचार करे ECI: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

21 March 2026 8:17 PM IST

  • निष्कासित TMC नेता की पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि कम करने की याचिका पर विचार करे ECI: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को एक याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। यह याचिका निष्कासित तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता हुमायूं कबीर द्वारा बनाई गई एक पार्टी ने दायर की, जिसमें राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए तय 30 दिन की नोटिस अवधि को कम करने की मांग की गई।

    जस्टिस अमित बंसल 'आम जनता उन्नयन पार्टी' द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में 30 दिनों तक जनता से आपत्तियां मांगने की कानूनी शर्त में ढील देने की मांग की गई और प्रार्थना की गई कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए इस अवधि को घटाकर सात दिन किया जाए।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील सुमीत पुष्करणा ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में ECI को 13 मार्च, 2026 को ही एक आवेदन (रिप्रेजेंटेशन) सौंपा जा चुका है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों में हिस्सा लेना चाहता है—जिनकी घोषणा हाल ही में की गई—और इसलिए उसकी इस मांग पर जल्द से जल्द विचार किया जाना ज़रूरी है।

    कोर्ट को यह भी बताया गया कि 'राम अधीन दास (प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी 'इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी' - IIP के महासचिव) बनाम भारतीय चुनाव आयोग' मामले में हाईकोर्ट ने इसी तरह की राहत दी थी। उस मामले में कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि वह उचित परिस्थितियों में नोटिस अवधि में ढील देने पर विचार करे।

    इन दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया। कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार और एक तय समय-सीमा के भीतर विचार करे और उस पर फैसला ले।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यदि सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रतिवादी (भारतीय चुनाव आयोग) याचिकाकर्ता के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करेगा और उसे चुनाव चिह्न आवंटित करेगा।"

    इन निर्देशों के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।

    Case title: Aam Janata Unnayan Party v. ECI

    Next Story