दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से बदली सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि, अब 21 मार्च को होंगे चुनाव

Shahadat

22 Feb 2025 11:28 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से बदली सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि, अब 21 मार्च को होंगे चुनाव

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि फिर से 28 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक निर्धारित की।

    जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अभी तक अपना चुनाव आयोग गठित नहीं किया।

    न्यायालय ने कहा,

    "हम संबंधित बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों को चुनावों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्य करने पर भी विचार कर रहे हैं। इसलिए चुनाव के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव अनुकूल वातावरण में आयोजित किए जाएं।"

    चुनाव कराने के लिए कई नई तिथियां सुझाई गईं, लेकिन पीठ ने अभी तक पूरी नहीं की गई तैयारियों, होली की छुट्टियों के साथ-साथ अदालती कामकाज में व्यवधान न हो, यह ध्यान में रखते हुए 21 मार्च की तिथि तय की।

    अदालत ने DHCBA को 22 फरवरी तक आयोग गठित करने का निर्देश दिया, जो 24 फरवरी तक चुनाव से संबंधित पूरा कार्यक्रम तय करेगा।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि उपरोक्त कदमों के मद्देनजर जो उठाए जाने हैं, जिनके 28 फरवरी 2025 तक पूरा होने की संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रावधान करते हैं कि सभी संबंधित बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 21 मार्च 2025 को होंगे।"

    19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने DHCBA के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 3 पद आरक्षित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, जिला बार एसोसिएशनों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोषाध्यक्ष का पद तथा अन्य कार्यकारी समिति के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिनमें पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं।

    पिछले साल मार्च में हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा था कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति के चुनाव एक ही दिन एक साथ दो साल की समान अवधि के लिए आयोजित किए जाएंगे।

    इस साल के लिए, इसे 19 अक्टूबर को आयोजित करने का आदेश दिया गया। फुल बेंच द्वारा मामले को 27 नवंबर तक स्थगित किए जाने के बाद महिला वकीलों, अदिति चौधरी और शोभा गुप्ता द्वारा दो एसएलपी दायर की गईं, जिसमें आगामी बार चुनावों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग की गई।

    बाद में न्यायालय द्वारा चुनावों को 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    केस टाइटल: ललित शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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