रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू के बाद राजदीप सरदेसाई के खिलाफ किए गए मानहानिकारक ट्वीट्स मामले में टीवी टुडे को ₹5 लाख का हर्जाना देने का आदेश

  • रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू के बाद राजदीप सरदेसाई के खिलाफ किए गए मानहानिकारक ट्वीट्स मामले में टीवी टुडे को ₹5 लाख का हर्जाना देने का आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को 5 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। मामला 2020 में एंकर राजदीप सरदेसाई द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा किए गए मानहानिकारक ट्वीट्स से जुड़ा है।

    जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरेव ने कहा कि श्रीवास्तव के “आपत्तिजनक ट्वीट्स” अत्यंत मानहानिकारक थे और उन्होंने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद इन्हें साबित नहीं किया। कोर्ट ने इसे “गैर-जिम्मेदाराना कृत्य” बताते हुए टीवी टुडे को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, ताकि उसकी प्रतिष्ठा को हुई क्षति, भावनात्मक पीड़ा और पेशेवर विश्वसनीयता की हानि की भरपाई हो सके।

    टीवी टुडे (जो इंडिया टुडे और आज तक चैनल चलाता है) ने 2020 में श्रीवास्तव और ट्विटर के खिलाफ यह वाद दायर किया था। इंटरव्यू के बाद श्रीवास्तव ने ट्वीट्स में सरदेसाई को “दलाल” कहा, उन्हें जाकिर नाइक से तुलना की, और यह भी लिखा कि रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के लिए 8 करोड़ रुपये दिए।

    सितंबर 2020 में एक पीठ ने श्रीवास्तव को सरदेसाई व टीवी टुडे के खिलाफ कोई भी पोस्ट करने से रोका था। बाद में उन्होंने ट्वीट्स हटाकर दोबारा न पोस्ट करने का आश्वासन दिया। केवल हर्जाने का मुद्दा शेष था।

    अंतिम आदेश में कोर्ट ने कहा कि चूंकि मानहानि के आकलन का कोई गणितीय सूत्र नहीं है, इसलिए सामान्य हर्जाने के सिद्धांत पर 5 लाख रुपये देना उचित है।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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