कार्यालय के लिए अस्थायी आवास के लिए AAP की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा
Shahadat
5 Jun 2024 2:10 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने तक अस्थायी आवास के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।
AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि AAP को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपने किसी मंत्री के घर को अपना अस्थायी कार्यालय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि AAP सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है और केवल दबाव या अनुपलब्धता आप की याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं है।
न्यायालय ने कहा,
"उनके प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश के माध्यम से निर्णय लिया जाए।"
न्यायालय ने AAP की उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें केन्द्र सरकार को लाइसेंस फीस के भुगतान पर कार्यालय उपयोग के लिए सामान्य पूल से आवासीय इकाई आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि वह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और जब तक स्थायी कार्यालय परिसर का निर्माण नहीं हो जाता।
AAP का कहना था कि दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित इकाई अस्थायी रूप से उसे आवंटित की जानी चाहिए। AAP की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय पार्टी को तब तक अस्थायी कार्यालय का अधिकार है, जब तक कि उसे स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाती।
उन्होंने कहा था कि AAP के मंत्री पार्टी के पक्ष में डीडीयू मार्ग पर स्थित इकाई पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार हैं। इस बीच, न्यायालय ने AAP की उस याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को सूचीबद्ध की थी, जिसमें केन्द्र सरकार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी होने के नाते अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि उसे आवंटित की गई भूमि राष्ट्रीय राजधानी में “अधिमानत: केंद्रीय रूप से स्थित क्षेत्रों में” हो और “अतिक्रमण और अतिक्रमण से मुक्त” हो, जिससे कार्यालय के लिए जगह का निर्माण तुरंत शुरू किया जा सके।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने AAP को 15 जून तक नई दिल्ली में अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था, जो दिल्ली न्यायपालिका के लिए निर्धारित भूखंड पर स्थित है, जिससे जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सके।
केस टाइटल: आम आदमी पार्टी बनाम भारत संघ और अन्य