लिव-इन-पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए दोषी को पैरोल नहीं दी जा सकती, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित है: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

9 May 2024 8:14 PM IST

  • लिव-इन-पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए दोषी को पैरोल नहीं दी जा सकती, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित है: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत में कानून के साथ-साथ दिल्ली जेल नियम भी किसी दोषी को इस आधार पर पैरोल देने की अनुमति नहीं देते कि वह लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखता है, जबकि उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।

    जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि एक दोषी को बच्चे होने या लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती है, जहां उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और बच्चे उस विवाह से पैदा हुए हैं।

    कोर्ट ने कहा कि जब दोषी की पत्नी जीवित हो और उनके पहले से ही तीन बच्चे हों, तो लिव-इन-पार्टनर दोषी के साथ बच्चा पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

    कोर्ट ने कहा, 'इसके अलावा, इस अदालत की राय में, बच्चे पैदा करने या लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए इस आधार पर पैरोल देना, जहां दोषी की पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उससे पैदा हुए बच्चे हैं, एक हानिकारक मिसाल कायम करेगा।

    कोर्ट ने कहा, 'अगर इस आधार पर पैरोल दी जाती है तो ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी जहां कई दोषी इस आधार पर पैरोल की मांग कर सकते हैं कि उनके कानूनी रूप से विवाहित साथी के अलावा एक लिव-इन पार्टनर है या अविवाहित दोषी के मामले में वह लिव-इन पार्टनर है जो दोषी के साथ बच्चा चाहता है.'

    जस्टिस शर्मा ने हत्या के एक दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपने लिव-इन-पार्टनर के साथ विवाह को पूरा करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए चार सप्ताह के लिए पैरोल देने का अनुरोध किया गया था।

    याचिका में महिला को उसकी पत्नी बताया गया है। दोषी ने यह भी नहीं बताया कि वह अपनी पहली पत्नी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ था, जिससे उसके तीन बच्चे हैं।

    याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक लिव-इन पार्टनर, जिसके पास पत्नी या पति या पत्नी के रूप में कानूनी मान्यता नहीं है, को दिल्ली जेल नियमों के तहत "परिवार" की परिभाषा के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।

    नियमों में 'परिवार' को एक कैदी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता, भाई, बहन, जीवनसाथी, बच्चे और पोते-पोतियां शामिल हैं।

    कोर्ट ने कहा, 'इसलिए, हालांकि दिल्ली जेल नियम परिवार के सदस्य की बीमारी को पैरोल के आवेदन पर विचार करने के आधार के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन ऐसे 'परिवार के सदस्य' में याचिकाकर्ता का लिव-इन पार्टनर शामिल नहीं होगा, जो इस मामले में दायर अंतरिम आवेदन के अनुसार बीमार है और उसे इलाज की आवश्यकता है.'

    हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन या विकल्पों और उन रिश्तों पर टिप्पणी करने की इच्छा नहीं जताई है जो वह एक वयस्क के रूप में अपनी पत्नी या वयस्क साथी के साथ रखता है।

    "यह न्यायालय कानून को सामान्य या व्यक्तिगत नैतिकता या नैतिक विश्वासों या दो व्यक्तियों के आचरण के साथ मिश्रित या भ्रमित नहीं करता है, जो इस न्यायालय की राय में दो वयस्कों की व्यक्तिगत पसंद हैं। इस तरह के संबंध अदालतों की जांच के दायरे में नहीं आ सकते हैं, जिनके पास दो वयस्कों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत नहीं है।

    कोर्ट ने कहा "हालांकि, जब इस तरह के संबंध को अदालत के सामने लाया जाता है और पक्ष मौजूदा कानून के तहत शरण और राहत मांगते हैं, तो अदालत को अपनी नैतिकता या समाज की सामान्य नैतिकता से प्रभावित हुए बिना इसे पूरी तरह से मौजूदा कानूनों और जेल नियमों के आधार पर तय करना होगा।

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