चेतावनी के बावजूद अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Praveen Mishra

5 Nov 2024 4:09 PM IST

  • चेतावनी के बावजूद अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि चेतावनी के बावजूद लगातार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।

    यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर याचिका में दायर एक नए आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील उसे अदालत में आदेश लिखवाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और लगातार व्यवधान डाल रहे थे।

    वकील के अनुरोध पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन खारिज नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके व्यवधान के कारण, जस्टिस कठपालिया ने चैंबर में आदेश लिखाया।

    कोर्ट ने कहा "इस आदेश के बाद भी, विद्वान वकील चेतावनी दिए जाने के बावजूद कार्यवाही को बाधित करना जारी रखते हैं कि अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का ऐसा आचरण अवमानना के समान है। मैं उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए विवश महसूस कर रहा हूं,"

    पीठ ने कहा, ''इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील को अगली तारीख पर यह बताने का अवसर दिया जाता है कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। बाकी आदेश कक्ष के अंदर लिखवाया जाएगा।

    जैसा कि अदालत ने मामले के संबंध में वकील से कुछ प्रश्न पूछे, जस्टिस कठपालिया ने चैंबर में पारित अपने आदेश में दर्ज किया कि वकील ने इस हद तक "दृश्य बनाया" कि उन्हें श्रुतलेख को रोकना पड़ा और चैंबर में आगे के श्रुतलेख को स्थगित करना पड़ा।

    कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त पहलुओं पर, याचिकाकर्ता के वकील को पहले से तय 09.01.2025 को आगे की दलीलें पेश करने का अवसर दिया जाता है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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