CLAT 2025: NLU के संघ ने दिल्ली हाईकोर्ट में ग्रेजुएट परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया
Shahadat
18 Dec 2024 12:08 PM IST
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) के संघ ने 01 दिसंबर को आयोजित CLAT-UG 2025 परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी रद्द करने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विरोध किया।
प्रतिक्रिया में कहा गया कि संघ द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया।
यह याचिका ऐसे उम्मीदवार द्वारा दायर की गई, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था। उसने विशेष रूप से पाँच प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी।
संघ ने कहा कि उसने 07 दिसंबर को अंतिम उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने से पहले एक कठोर आंतरिक प्रक्रिया अपनाई है। इस तरह की प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता सहित सभी उम्मीदवारों को अनंतिम उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्तियाँ उठाने का पर्याप्त अवसर दिय।
जवाब में कहा गया,
"इसलिए यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि घटनाओं का उपरोक्त क्रम यह दर्शाता है कि प्रतिवादी के पास CLAT परीक्षा परिणामों में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने और प्रवेश प्रक्रिया के समयबद्ध समापन के लिए पहले से ही एक मजबूत आंतरिक तंत्र मौजूद है।"
इसमें आगे कहा गया:
"घटनाओं का उपरोक्त क्रम यह दिखाएगा कि सभी विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ समिति और निरीक्षण समिति द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया गया; उनके साथ मात्र मतभेद होने पर याचिकाकर्ता को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।"
यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि निरीक्षण समिति के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों की अभी भी कोई असहमति है तो कोई और उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया को किसी न किसी स्तर पर अंतिम रूप प्राप्त करना ही है।
हलफनामे में कहा गया,
"यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कठोर है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करना है तो न्यायालय आमतौर पर विशेषज्ञों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे।"
इसमें आगे कहा गया:
"यह प्रस्तुत किया गया कि परिणामों को अंतिम रूप देने में व्यापक सार्वजनिक हित निहित है, जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ सके और उत्तर कुंजी को और अधिक चुनौतियों या अन्य उम्मीदवारों की आपत्तियों के लिए बाढ़ के द्वार खोले बिना, जो विशेषज्ञों द्वारा लिए गए विचारों का समर्थन करना चाहते हैं।"
मामला जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष दोपहर 2:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
केस टाइटल: आदित्य सिंह (नाबालिग) बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ