शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

Shahadat

27 Feb 2026 9:21 PM IST

  • शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

    सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरों को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    यह कदम ट्रायल कोर्ट के जज के आदेश पास करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया।

    सेंट्रल जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जांच के कई ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया और मटेरियल पर ठीक से विचार नहीं किया गया।

    27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनमें राजनीतिक नेता केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता शामिल थे।

    जिन सभी को डिस्चार्ज किया गया, उनमें शामिल हैं- कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह, के कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ रेड्डी।

    ट्रायल कोर्ट ने कड़े शब्दों में जांच में कमियों के लिए CBI को फटकार लगाई और कहा कि “बड़ी चार्जशीट” में कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है।

    इसमें कहा गया कि CBI सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस बनाने में नाकाम रही। स्पेशल CBI जज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया।

    बता दें, सिसोदिया लगभग 530 दिनों तक जेल में रहे।

    अरविंद केजरीवाल ने दो बार में लगभग 156 दिन जेल में बिताए। सुप्रीम कोर्ट से CBI केस में ज़मानत मिलने के बाद ED केस में उन्हें पहले ही अंतरिम ज़मानत मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्हें आखिरकार 13 सितंबर, 2024 को रिहा कर दिया गया।

    दिल्ली सरकार ने 2021 में रेवेन्यू बढ़ाने और शराब के धंधे में सुधार के लिए एक्साइज़ पॉलिसी बनाई, जिसे बाद में लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया और लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से जांच का आदेश दिया।

    AAP प्रमुख (केजरीवाल) को CBI ने 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में थे।

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