गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत फैसले से MCD स्कूल के स्टूडेंट को किताबों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

29 April 2024 10:28 AM GMT

  • गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत फैसले से MCD स्कूल के स्टूडेंट को किताबों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अरविंद केजरीवाल का निर्णय उनका "व्यक्तिगत निर्णय" है, लेकिन उनकी अनुपलब्धता MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकती। उनकी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संपर्क में न रहे या अनुपस्थित रहे।

    अदालत ने कहा कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का यह बयान कि MCD आयुक्त की वित्तीय शक्ति में किसी भी वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इस स्वीकारोक्ति के समान है कि "मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप है।"

    अदालत ने कहा,

    “यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता, गलत नाम है। नि:संदेह कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को प्रतिदिन महत्वपूर्ण और जरूरी फैसले लेने ही पड़ते हैं। उदाहरण के लिए MCD स्कूलों में मौजूदा नीतियों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी जारी करना और साथ ही टूटी कुर्सियों और मेजों को बदलना एक जरूरी और तत्काल निर्णय है जिसमें कोई देरी नहीं होती है और जो मॉडल के दौरान निषिद्ध नहीं है।”

    इसने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया कि वर्तमान MCD हाउस ने "पिछले एक साल में शायद ही कोई कारोबार किया है।"

    अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को MCD सदन में स्वत: संज्ञान प्रस्ताव लाने से कोई नहीं रोक सका, जिसमें आयुक्त को पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और वर्दी के लिए भुगतान करने का अधिकार दिया गया।

    अदालत ने कहा,

    "परिणामस्वरूप, जीएनसीटीडी के विद्वान वकील द्वारा अन्य संस्थानों को दोषी ठहराना 'मगरमच्छ के आंसू बहाने' के अलावा और कुछ नहीं है।"

    इसमें कहा गया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी प्राप्त करना न केवल आरटीई अधिनियम और आरटीई नियमों के तहत कानूनी अधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

    अदालत ने कहा,

    "जीएनसीटीडी की तत्परता से कार्य करने और मुद्दे की तात्कालिकता पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थता, एमसीडी स्कूलों में नामांकित स्टूडेंट की दुर्दशा के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है और यह उक्त स्टूडेंट के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन है।"

    इसमें कहा गया,

    “परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता या स्थायी समिति का गठन न होना या माननीय एलजी द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद या सक्षम द्वारा निर्णय न देना अदालत या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी तुरंत प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकता है।''

    खंडपीठ ने एमसीडी आयुक्त को रुपये की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय तुरंत 5 करोड़ वहन करने का निर्देश दिया।

    इसमें कहा गया,

    "हालांकि, आयुक्त, एमसीडी द्वारा किया गया व्यय वैधानिक ऑडिट के अधीन होगा।"

    अदालत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया कि MCD स्कूलों में स्टूडेंट को वर्दी, लेखन सामग्री, नोटबुक आदि जैसे वैधानिक लाभों से वंचित किया जा रहा है।

    याचिका में MCD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि सभी स्टूडेंट के पास चालू बैंक खाते हों और इन खातों के खुलने तक उन्हें बियरर चेक के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाए।

    इससे पहले एमसीडी कमिश्नर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी को ही 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के ठेके देने का अधिकार है। खंडपीठ ने तब कहा था कि कोई रिक्तता नहीं हो सकती और यदि किसी कारण से स्थायी समिति का गठन नहीं किया जाता तो वित्तीय शक्ति दिल्ली सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए।

    पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से किया जा सकता है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। यह दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर था।

    खंडपीठ ने तब परियोजनाओं में रुकावट और बच्चों को किताबें और वर्दी की आपूर्ति नहीं होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं कर रही है।

    इससे पहले, एमसीडी आयुक्त ने अदालत को बताया कि नगर निकाय द्वारा प्रशासित स्कूल में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक स्टूडेंट के पास बैंक अकाउंट नहीं हैं और उन्हें न तो नोटबुक वितरित की जाती हैं और न ही वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए नकद प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है।

    खंडपीठ ने तब कहा कि बिना किताबों और यूनिफॉर्म के स्कूल जाने वाले और नई कक्षा में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट की रुचि खत्म हो जाएगी, जिसका उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

    अदालत ने कहा कि MCD ने 20 अप्रैल को दायर अपने हलफनामे में स्टूडेंट को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें आदि न वितरित करने का प्रमुख कारण स्थायी समिति का गठन न करना बताया।

    याचिका में MCD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि सभी स्टूडेंट के पास करंट बैंक अकाउंट हों और इन खातों के खुलने तक उन्हें बियरर चेक के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाए।

    केस टाइटल: सोशल ज्यूरिस्ट बनाम सरकार और अन्य।

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