Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा

Amir Ahmad

5 July 2024 7:04 AM GMT

  • Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित CBI मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की, जब केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी सूचीबद्ध है।

    विशेष रूप से केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना जमानत मांगने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और एन हरिहरन केजरीवाल की ओर से पेश हुए।

    विशेष वकील डीपी सिंह ने CBI का प्रतिनिधित्व किया।

    सिंह ने अदालत को बताया कि जमानत याचिका और केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए आधार एक जैसे हैं और मुख्यमंत्री के पास जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

    सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप हो और केजरीवाल न तो घोषित अपराधी हैं और न ही आतंकवादी। [ट्रिपल टेस्ट के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी के भागने का जोखिम न हो, सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना न हो और न ही गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो।]

    चौधरी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर लेते समय यह पाया था कि सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया, इसलिए सत्र न्यायालय जाना निरर्थक होगा।

    केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

    अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 जून को मुख्यमंत्री को तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता। हालांकि, जज ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन सीबीआई को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।

    बाद में 29 जून को अवकाशकालीन जज सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि सीबीआई ने इस चरण में उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की थी।

    CBI की गिरफ्तारी और तीन दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस कृष्णा ने हाल ही में नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई।

    जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

    केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। यह PMLA मामले में मुख्यमंत्री को दी गई जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।

    अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में, उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

    केस टाइटल- अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई

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