Article 21A किसी भी बच्चे को विशेष पसंद के स्कूल में शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

29 March 2024 12:18 PM IST

  • Article 21A किसी भी बच्चे को विशेष पसंद के स्कूल में शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21ए (Article 21A) केवल चौदह वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए है। यह किसी भी बच्चे को अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में शिक्षित होने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसा अधिकार तभी उत्पन्न होगा, जब बच्चा उस वर्ष एडमिशन स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के स्टूडेंट के रूप में शिक्षा निदेशालय (DoE) में आवेदन करता है और कम्प्यूटरीकृत ड्रा में शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

    अदालत ने कहा,

    "इस तरह के आवेदन का अभाव कम्प्यूटरीकृत ड्रा निकालना और किसी विशेष स्कूल में किसी विशेष कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे को शॉर्टलिस्ट करना, ऐसे एडमिशन पाने का कोई अधिकार बच्चे के पक्ष में नहीं है।"

    इसमें कहा गया,

    "संविधान के अनुच्छेद 21ए या ITE Act की धारा 12 के तहत उपलब्ध अधिकार केवल चौदह वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का है, किसी विशेष स्कूल में ऐसी शिक्षा प्रदान करने का नहीं।"

    जस्टिस शंकर 7 वर्षीय लड़की द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा II में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के रूप में एडमिशन देने का निर्देश देने की मांग की गई।

    DoE द्वारा ड्रा निकाला गया, जिसके बाद उन्हें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल में कक्षा I में एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। उसका मामला यह है कि उसकी मां के कई बार स्कूल जाने के बावजूद, स्कूल ने उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि DoE द्वारा आयोजित कम्प्यूटरीकृत ड्रा के बाद एडमिशन के लिए उसका नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद स्कूल उसे ए़डमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता।

    जस्टिस शंकर ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि लड़की ने वर्ष 2023-2024 के लिए कक्षा II में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के रूप में एडमिशन के लिए DoE में कभी आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, इस तरह के आवेदन के बिना उसका नाम इस तरह के किसी भी ड्रा के अधीन नहीं किया गया था।

    अदालत ने कहा,

    "शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए इस तरह के ड्रॉ में अनुपस्थित रहने और जिया को किसी भी स्कूल के परिणामी आवंटन के अभाव में जिया के पास उस वर्ष किसी विशेष स्कूल में इस तरह के एडमिशन की मांग करने का कानून में कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है।"

    इसमें कहा गया कि कोई भी बच्चा बिना आवेदन के उक्त अभ्यास की कठोरता से पीड़ित होकर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के रूप में किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष स्कूल में किसी विशेष कक्षा में एडमिशन के अधिकार का सीधे दावा नहीं कर सकता।

    अदालत ने कहा,

    “प्रत्येक वर्ष नया शैक्षणिक सत्र होता है। एक बच्चा, जो किसी भी कारण से DoE द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने के बावजूद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में स्कूल में एडमिशन सुरक्षित करने में असमर्थ है और उस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना उस शैक्षणिक वर्ष को पारित करने की अनुमति देता है, वह उक्त शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर दावा नहीं कर सकता है। उसे अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उस स्कूल में अगली उच्च कक्षा में प्रवेश का प्रवर्तनीय अधिकार है।”

    इसमें कहा गया,

    “किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए DoE द्वारा निकाले गए ड्रॉ के परिणामस्वरूप, उस कक्षा में या किसी भी शैक्षणिक वर्ष में स्टूडेंट के पक्ष में ऐसा कोई स्वत: आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। इसे समय के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए।”

    हालांकि, अदालत ने कक्षा II में एडमिशन के लिए प्रार्थना खारिज करते हुए DoE को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया कि लड़की को किसी अन्य स्कूल में कक्षा II में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के रूप में एडमिशन दिया जाए।

    केस टाइटल: जिया हर नेक्स्ट फ्रेंड और स्वाभाविक मां एमएस सुषमा के माध्यम से बनाम महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल और अन्य।

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