घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दायर किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Sep 2024 7:45 AM GMT

  • घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दायर किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दायर किया जा सकता है।

    धारा 12 में कहा गया है कि एक "पीड़ित व्यक्ति" या एक संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा विनीत गणेश बनाम प्रियंका वासन मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले से सहमत थे, जिसमें कहा गया था कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस शर्मा ने कहा, "धारा 12 के तहत आवेदन केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दायर किया जा सकता है। ऐसी कार्यवाही को पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित करने से पीड़ित महिलाओं का अपील करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।"

    न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि पारिवारिक न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन पर विचार करने का मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाएं ही धारा 12 के तहत आवेदन दायर करके या धारा 26 के तहत लंबित किसी कार्यवाही को लागू करके डीवी अधिनियम की धारा 12 से 18 के तहत प्रदान की गई राहत का दावा कर सकती हैं।

    अदालत ने कहा कि अगर डीवी अधिनियम की कार्यवाही को पारिवारिक न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह पीड़ित महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकार से वंचित करने के समान है।

    इसके अलावा कोर्ट ने कहा, यह पीड़ित महिलाओं को ऐसे मंच पर जाने के लिए कहने के समान भी हो सकता है, जो उनके लिए असुविधाजनक हो सकता है।

    जस्टिस शर्मा ने डीवी अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा कड़कड़डूमा न्यायालयों में दायर शिकायत को साकेत न्यायालयों में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली पति की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जहां उसकी तलाक याचिका दायर की गई थी। पति ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की।

    याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत राहत विवाह के पक्षकारों के बीच अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण में निर्धारित अनुसार मांगी जा सकती है।

    हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत घर साझा करने के अधिकार, सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, हिरासत आदेश, मौद्रिक राहत और मुआवजा आदेश से लेकर व्यापक है।

    कोर्ट ने कहा, “पारिवारिक न्यायालय अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम की योजना और विशेष रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 (3) यह स्पष्ट करती है कि हालांकि धारा 18 से 22 के तहत राहत पारिवारिक न्यायालय या सिविल न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, हालांकि, धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने का मूल अधिकार क्षेत्र केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि पारिवारिक न्यायालय और घरेलू हिंसा अधिनियम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है।”

    कोर्ट ने यह भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय केवल विवाह के पक्षकारों से आवेदन पर विचार कर सकता है, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही विवाह या किसी रिश्ते में रहने वाली किसी भी महिला द्वारा शुरू की जा सकती है।

    अदालत ने कहा, "यह समझना होगा कि इस कानूनी प्रस्ताव के बीच भौतिक अंतर है कि पारिवारिक न्यायालय भी लंबित विवाद में धारा 18 से 22 के तहत प्रदान की गई राहत दे सकता है और पारिवारिक न्यायालय के पास डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन पर विचार करने का मूल अधिकार है। धारा 12 के तहत आवेदन केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जा सकता है।"

    केस टाइटल: एक्स बनाम वाई

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