जबरन वसूली वाले वीडियो मामले में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ANI

Shahadat

28 May 2025 4:22 PM IST

  • जबरन वसूली वाले वीडियो मामले में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ANI

    ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि समाचार एजेंसी के खिलाफ उनका हालिया YouTube वीडियो अपमानजनक और मानहानिकारक है।

    यह मुकदमा मंगल के YouTube वीडियो "डियर ANI" के खिलाफ दायर किया गया, जिसे वर्तमान में 5.5 मिलियन बार देखा जा चुका है।

    इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डू) को भी मंगल के वीडियो को अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर करने के लिए प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया।

    मुकदमे के अनुसार, मंगल ने अपने YouTube वीडियो में आरोप लगाया कि ANI अपने पब्लिश कंटेंट पर अपना कॉपीराइट लागू करने के लिए लोगों को बंधक बना रहा है और जबरन वसूली और ब्लैकमेल कर रहा है।

    इसमें आगे कहा गया कि मंगल ने सभी लोगों से ANI द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं की सदस्यता समाप्त करने का आह्वान किया।

    ANI ने दावा किया कि अपने वीडियो में मंगल ने जानबूझकर ANI के साथ संचार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य समाचार एजेंसी और उसके कर्मचारियों को निशाना बनाना और बदनाम करना है।

    मुकदमे में कहा गया कि विवादित वीडियो ANI की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और सद्भावना और इसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर एक "सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण हमला" दर्शाता है।

    याचिका में कहा गया,

    "यहां तक ​​कि विवादित वीडियो के थंबनेल और पूर्वावलोकन में भी वादी की सहमति के बिना वादी के ANI ट्रेडमार्क को प्रमुखता से दिखाया गया। थंबनेल को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। साथ ही भ्रामक, अपमानजनक और अपमानजनक कैप्शन भी दिए गए हैं।"

    इसमें कहा गया कि कामरा, जुबैर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने विवादित वीडियो को व्यापक रूप से शेयर किया। ऐसा करके उन्होंने स्वतंत्र रूप से ANI और उसके संस्थापकों को निशाना बनाते हुए और भी झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रकाशित किए।

    मुकदमे में कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर 1 से 4 द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों का वादी के व्यवसाय, सद्भावना और सार्वजनिक विश्वसनीयता पर स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विवादित वीडियो के प्रकाशन के बाद वादी को सार्वजनिक मंचों पर काफी निंदा का सामना करना पड़ा है। साथ ही दर्शकों और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से अपमानजनक मैसेज भी मिले हैं।"

    ANI ने विवादित वीडियो को हटाने और मंगल को किसी भी तरह से रजिस्टर्ड ANI ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रार्थना की।

    मुकदमे में मंगल को ANI के खिलाफ कथित रूप से गलत, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री बनाने, पब्लिश करने या शेयर करने से रोकने की मांग की गई।

    इसमें कामरा, जुबैर और जॉन डू को ANI के खिलाफ कथित रूप से गलत और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई।

    Case Title: ANI MEDIA PVT. LTD v. MOHAK MANGALAND ORS

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