एक्टर जैकी श्रॉफ ने की Personality And Publicity Rights की सुरक्षा की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया
Shahadat
14 May 2024 1:07 PM IST
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality And Publicity Rights) की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया।
उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द "भिडू" का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।
जस्टिस संजीव नरूला ने मामले की सुनवाई की और मुकदमे में प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी किया।
मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया, जब अदालत अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार करेगी।
मुकदमे में एक्टर ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम, छवि, नाम और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है।
एडवोकेट प्रवीण आनंद श्रॉफ की ओर से पेश हुए और कहा कि अभिनेता के नाम, छवि, आवाज और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के दुरुपयोग से उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने समन्वय पीठ द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे अन्य एक्टर्स के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की गई।
आनंद ने अदालत को बताया कि मुकदमे में प्रतिवादियों में से "भिडू" नाम से रेस्तरां चला रहा है, जो श्रॉफ का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है।
अग्रिम सूचना पर अदालत में उपस्थित हुए कुछ प्रतिवादियों ने कहा कि उन्होंने वॉलपेपर और रिंगटोन में श्रॉफ की छवियों और आवाज का उपयोग पहले ही बंद कर दिया।
अन्य प्रतिवादी संस्थाओं के लिए जो अग्रिम नोटिस के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुए, आनंद ने कहा कि उनके पास कोई बचाव नहीं है। इसलिए उन्हें निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा,
“व्यक्तित्व अधिकार इस बिंदु तक विकसित हो गए हैं और यह सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। वे इसका अश्लीलता की हद तक दुरुपयोग कर रहे हैं, यही कारण है कि कानून इस तर्ज पर विकसित हो रहा है।''
उन्होंने अदालत को आगे बताया कि कुछ प्रतिवादी उनकी सहमति या लाइसेंस के बिना टी-शर्ट, पोस्टर, मग और पोस्टर पर श्रॉफ की छवियों का उपयोग कर रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
आनंद ने इस संबंध में कहा,
“अनिल कपूर का मामला बिल्कुल इसी से संबंधित है। यही कारण है कि माई लॉर्ड ने जालसाजी के मामलों में अग्रिम सूचना पर जोर दिया। आज मैं इसे जालसाजी की श्रेणी में रखता हूं। मैंने उन्हें पहले ही सूचना दे दी थी, इसीलिए उनमें से छह आगे आए और कहा कि वे इसे हटा रहे हैं। आज कोई बचाव नहीं है (जो प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए उनके संबंध में) क्योंकि किसी के पास कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं है। यह सीधा-सीधा दुरुपयोग है।''
उन्होंने श्रॉफ की छवियों और आवाज का उपयोग करते हुए विभिन्न मीम्स और वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह सब "अपमानजनक" है और सामग्री में बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
पिछले साल एक्टर अनिल कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए समन्वय पीठ ने कहा था कि किसी व्यक्ति के लिए प्रसिद्धि अपने नुकसान के साथ आ सकती है। यह मामला दिखाता है कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है।
अदालत ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यंग्य और लेखन के रूप में किसी व्यक्ति के बारे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है। साथ ही आलोचना भी, जो वास्तविक हो सकती है। हालांकि, जब यह सीमा पार करती है और व्यक्ति की छवि को धूमिल या खतरे में डालती है। व्यक्तित्व और व्यक्ति से जुड़े तत्व, वही अवैध होंगे।
केस टाइटल: जयकिशन काकुभाई सराफ उर्फ जैकी श्रॉफ बनाम द पेप्पी स्टोर और अन्य।