AAP MP राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
Shahadat
16 Dec 2024 6:40 PM IST
आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले साल राज्यसभा सचिवालय द्वारा उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द करने संबंधी पत्र को चुनौती दी।
यह मामला जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
जस्टिस पल्ली ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया और निर्देश दिया कि याचिका को 18 दिसंबर को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
न्यायालय ने कहा,
"इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसकी हममें से एक (जस्टिस रेखा पल्ली) सदस्य नहीं हैं। इसे 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाए।"
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी चड्ढा की ओर से पेश हुए।
यह घटनाक्रम तब हुआ, जब 26 नवंबर को निचली अदालत ने चड्ढा के सिविल मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें आवास बनाए रखने की अनुमति देने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है।
यह भी माना गया कि आवंटन के दिशानिर्देशों के अनुरूप चड्ढा को पहले ही टाइप-VI आवास आवंटित किया जा चुका है।
चड्ढा ने अब राज्यसभा सचिवालय के निदेशक द्वारा 03 मार्च, 2023 को जारी किए गए पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर उन्हें दूसरा आवास आवंटित किया गया।
इस बीच, चड्ढा ने अधिकारियों को रद्दीकरण पत्र के तहत या उसके अनुसार कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश देने की भी मांग की।
केस टाइटल: राघव चड्ढा बनाम भारत संघ और अन्य।