UP RERA ने शिकायतों में सह-आवंटी का नाम शामिल करने का निर्देश जारी किया
Praveen Mishra
16 March 2024 12:00 PM GMT
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने विभिन्न पीठों में लंबित शिकायतों में पाए गए एक सामान्य मुद्दे को संबोधित करते हुए एक कार्यालय नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्राथमिक शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायतों में सह-आवंटियों के नाम की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
निर्देश के अनुसार, यह देखा गया है कि कई मामलों में, शिकायतकर्ताओं ने प्राधिकरण को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते समय सह-आवंटियों के नाम शामिल करने की उपेक्षा की है। इस चूक के जवाब में, यूपी रेरा ने अनिवार्य किया है कि सभी लंबित शिकायतें जहां शिकायतकर्ता और सह-आवंटी को संयुक्त रूप से एक इकाई आवंटित की गई है, उसमें शिकायतकर्ता के रूप में सह-आवंटी का नाम शामिल होना चाहिए।
निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यूपी रेरा ने निर्देश दिया है कि इस आवश्यकता के बारे में जानकारी सभी संबंधित शिकायतकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से सूचित की जाए। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ताओं को आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए पोर्टल पर अपनी शिकायतों को संपादित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
अंत में, UP RERA निर्देश प्राधिकरण बेंच के समक्ष लंबित सभी शिकायतों में सह-आवंटी का नाम शामिल करने का आदेश दिया।