जिला उपभोक्ता आयोग, बंगलौर ने गलत तरीके से डेबिट किए गए धनराशि वापस न करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया
Praveen Mishra
19 July 2024 10:30 AM

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-तृतीय, बैंगलोर शहरी (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के और रेखा सयनवर (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के एटीएम से निकासी का प्रयास करते समय शिकायतकर्ता के बैंक खाते से गलत तरीके से डेबिट किए गए धन को वापस करने में विफल रहने के कारण उत्तरदायी ठहराया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया। उसने अपना एटीएम कार्ड दो बार डाला और 5,000/- रुपये और 3,000/- रुपये निकालने का प्रयास किया। इन प्रयासों के बावजूद, मशीन से कोई पैसा नहीं निकला, फिर भी राशि उसके बचत खाते से काट ली गई। बैंक के साथ कई ईमेल पत्राचार के बावजूद, शिकायतकर्ता को संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने तृतीय अतिरिक्त बंगलौर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया और बैंक के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। बैंक कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
जिला आयोग का निर्देश:
जिला आयोग ने बैंक स्टेटमेंट की जेरॉक्स कॉपी का हवाला दिया और नोट किया कि 26 अप्रैल, 2023 को शिकायतकर्ता के खाते से 5,000/- रुपये और 3,000/- रुपये की राशि काट ली गई थी। पीठ ने कहा कि बैंक ने इस मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विवाद नहीं किया। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि त्रुटि बैंक की ओर से थी।
नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 8,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, बैंक को मानसिक संकट और मुकदमेबाजी की लागत के मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।