चंडीगढ़ जिला आयोग ने यात्रा की शुरुआत में दिखाई गई राशि से अधिक चार्ज करने के लिए उबर को जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

17 April 2024 4:26 PM IST

  • चंडीगढ़ जिला आयोग ने यात्रा की शुरुआत में दिखाई गई राशि से अधिक चार्ज करने के लिए उबर को जिम्मेदार ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने अनुबंधित राशि से अधिक किराया वसूलने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उबर इंडिया को उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि उबर यह तर्क देकर दायित्व से बच नहीं सकता है कि यह ड्राइवरों और ग्राहकों के बीच केवल एक सुविधा है, क्योंकि ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से उबर तक पहुंचता है।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ उबर एप्लिकेशन के माध्यम से मोटो कनेक्ट राइड बुक की। बुकिंग के समय प्रदर्शित किराया लगभग 53/- रुपये था। हालांकि, चालक ने शिकायतकर्ता से बिना कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिए 80 रुपये चार्ज किया। शिकायतकर्ता द्वारा उबर के साथ इस मुद्दे को उठाने के बावजूद, शिकायतकर्ता को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में उबर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

    शिकायत के जवाब में, उबर ने तर्क दिया कि यह पूरी तरह से एक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, एक स्मार्टफोन एप्लिकेशन की पेशकश करता है जो ड्राइवर भागीदारों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। इसने जोर दिया कि उबर परिवहन सेवाएं प्रदान नहीं करता है, परिवहन वाहक के रूप में काम नहीं करता है, या यात्री परिवहन के लिए एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। यह तर्क दिया गया कि उबर ऐप ड्राइवर भागीदारों को उपयोगकर्ताओं से परिवहन अनुरोधों को पूरा करने की सुविधा देता है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उनके लेनदेन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों पर सहमति होती है। उपयोगकर्ताओं को इन नियमों और शर्तों के लिए सहमति देने की आवश्यकता होती है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त "क्लिकवैप" अनुबंध के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इस अनुबंध के अनुसार, उपयोगकर्ता उबर इंडिया के नियमों और शर्तों से बंधे हैं। इसने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोपों से इनकार किया।

    जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

    जिला आयोग ने रसीद का हवाला दिया और नोट किया कि केवल 7.82 किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद, शिकायतकर्ता से चालक द्वारा 80.00/- रुपये वसूले गए। जिला आयोग ने कहा कि उबर को शिकायतकर्ता द्वारा 27.00 रुपये के ओवरचार्ज के बारे में पता था, फिर भी चालक के खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई। यह माना गया कि ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने में इस विफलता ने उबेर को फंसाया, क्योंकि ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से उबेर तक पहुंच गया।

    इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि उबर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके नियोजित ड्राइवर उचित व्यवहार करें और आक्रामक रूप से नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम या ड्राइवरों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने जैसे उपायों को सेवा के मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया।

    जिला आयोग ने अनुबंधित राशि से अधिक किराया वसूलने की प्रथा की निंदा की और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उबर को उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने उबर को शिकायतकर्ता को 27.00 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वापस करने और मानसिक संकट के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी की लागत के लिए 3000 रुपये का भुगतान करने और जिला आयोग द्वारा बनाए गए उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में 20,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया।

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