होमबॉयर के फ्लैट न खरीदने के निर्णय के बाद तेलंगाना RERA ने बिल्डर को होमबॉयर की अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया

Praveen Mishra

2 April 2024 11:01 AM GMT

  • होमबॉयर के फ्लैट न खरीदने के निर्णय के बाद तेलंगाना RERA ने बिल्डर को होमबॉयर की अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया

    तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस डॉ एन सत्यनारायण, के श्रीनिवास राव (सदस्य), और लक्ष्मी नारायण जनू (सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम धन को वापस करने का निर्देश दिया है।

    पूरा मामला:

    होमबॉयर ने रीगल ओक, सैदाबाद में एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को अग्रिम के रूप में 32,00,000 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, होमबॉयर ने वित्तीय समस्याओं के कारण फ्लैट न खरीदने का फैसला किया और बिल्डर से अपने अग्रिम पैसे वापस करने का अनुरोध किया।

    इसके बाद, होमबॉयर ने बिल्डर को एक पत्र जारी किया जिसमें पूर्ण धनवापसी का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद, बिल्डर ने केवल 50,000 रुपये वापस किए, शेष 31,50,000 रुपये बचाए। इससे व्यथित होमबॉयर ने टीएसआरईआरए में शिकायत दर्ज कर अपने अग्रिम पैसे वापस करने की मांग की।

    बिल्डर की दलील:

    बिल्डर ने दलील दी कि बुकिंग फॉर्म के नियमों और शर्तों के अनुसार, कोई भी रिफंड, यदि लागू हो, तो ब्याज के बिना किया जाना चाहिए और उसी फ्लैट को अन्य पक्षों को बेचने के बाद ही दिया जाएगा। इसके अलावा, बिल्डर ने तर्क दिया कि आवश्यक धन की व्यवस्था करने के बाद शेष 31,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि होमबॉयर द्वारा कैन्सल किए गए फ्लैट को समझौते के अनुसार तीसरे पक्ष को बेचना होगा।

    RERA का निर्णय:

    प्राधिकरण ने बिल्डर को 10.65% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ शेष 30,50,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, TSRERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा बिल्डर को भुगतान की गई 100,000 रुपये की बुकिंग राशि को जब्त करने का निर्देश दिया।

    प्राधिकरण ने तेलंगाना राज्य रियल एस्टेट विनियमन और विकास नियम 2017 के नियम 38 से जुड़े बिक्री के समझौते के रूप के खंड 7.5 को संदर्भित किया, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

    (7.5) आवंटी द्वारा रद्द करना

    आवंटी को परियोजना में अपना आवंटन रद्द करने/वापस लेने का अधिकार केवल अधिनियम में प्रदान किए गए अनुसार होगा:

    बशर्ते कि जहां आवंटी प्रमोटर की किसी भी गलती के बिना परियोजना को रद्द करने/वापस लेने का प्रस्ताव करता है, वहां प्रमोटर आवंटन के लिए भुगतान की गई बुकिंग राशि को जब्त करने का हकदार है। आवंटी द्वारा भुगतान की गई शेष धनराशि प्रमोटर द्वारा ऐसे रद्दीकरण के तीन महीने के भीतर या उस समय जब प्रमोटर उक्त अपार्टमेंट/प्लॉट को किसी अन्य क्रेता, जो भी बाद में हो, को फिर से बेचने में सक्षम हो, आवंटी को वापस कर दिया जाएगा।

    अंत में, TSRERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान किए गए शेष अग्रिम धन को ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, TSRERA ने बिल्डर को होमबॉयर से प्राप्त बुकिंग राशि को जब्त करने का निर्देश दिया।

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