पानीपत जिला आयोग ने बकाया भुगतान प्राप्त करने के बावजूद जब्त ट्रैक्टर को वापस करने में विफलता के लिए आरबीएल बैंक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Praveen Mishra
27 April 2024 11:32 AM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत के अध्यक्ष डॉ आरके डोगरा और डॉ रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडपीठ ने आरबीएल बैंक लिमिटेड को बकाया किस्तों के भुगतान पर ट्रैक्टर वापस करने के लिए शिकायतकर्ता के साथ किए गए एग्रीमेंट का पालन करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को ट्रैक्टर छोड़ने का निर्देश दिया और शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि वह बैंक को कोई बकाया राशि का भुगतान करे। बैंक को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने मेसर्स योगेश ट्रैक्टर्स से सोनालिका DI-50 ट्रैक्टर खरीदा, जिसे आंशिक रूप से आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित किया गया था। शिकायतकर्ता ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने तक नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया, जिससे वह अप्रैल और मई 2023 में भुगतान से चूक गया। नतीजतन, 25 मई, 2023 को बैंक के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के निवास से ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। समाधान की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता और बैंक के बीच एक समझौता हुआ कि बकाया किस्तों के भुगतान पर ट्रैक्टर वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने मई और जून 2023 में कुल 27,165/- रुपये का भुगतान किया। भुगतान दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, बैंक ने ट्रैक्टर वापस करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत से संपर्क किया और बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। कार्यवाही के लिए बैंक जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
जिला आयोग द्वारा अवलोकन:
जिला आयोग ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने नियमित किस्त का भुगतान किया लेकिन उसकी वित्तीय कठिनाइयों के कारण अप्रैल और मई 2023 में किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता हुई। इसके अलावा, यह माना गया कि शिकायतकर्ता के साथ एक समझौता होने के बावजूद, बैंक शिकायतकर्ता को ट्रैक्टर वापस करने में विफल रहा। इसके अलावा, कार्यवाही के दौरान बैंक की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के दावे को चुनौती नहीं दी गई और बिना खंडन किए गया। इसलिए, जिला आयोग ने समझौते का सम्मान करने में विफलता के लिए बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।
नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ट्रैक्टर को तुरंत उसी स्थिति में जारी करने का निर्देश दिया, जब इसे कब्जे में लिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता को आदेश के एक महीने के भीतर बैंक में कोई बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बैंक को शिकायतकर्ता को हुई असुविधा के लिए मुआवजे के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।