कब्जा सौंपने में देरी, कर्नाटक RERA ने ओजोन उरबाना इंफ्रा डेवलपर्स को होमबॉयर को 82 लाख वापस करने का निर्देश दिया
Praveen Mishra
24 July 2024 4:05 PM IST
नीलमणि एन राजू (सदस्य) की कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर ओजोन उरबाना इंफ्रा डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वह बिल्डर को 82 लाख रुपये वापस करे, क्योंकि बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर ने जून 2023 तक कब्जा देने का वादा किया था।
पूरा मामला:
होमबॉयर ने बिल्डर परियोजना में अर्बाना एवेन्यू नाम का एक फ्लैट खरीदा, जो एकीकृत टाउनशिप परियोजना ओजोन अर्बनिया का हिस्सा था। फ्लैट खरीदने के लिए, बिल्डर और होमबॉयर दोनों ने 04.12.2019 को एक सेल एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 6 महीने की छूट अवधि के साथ दिसंबर 2022 तक फ्लैट सौंपना था।
हालांकि, होमबॉयर ने बिल्डर को 66,17,808 रुपये की कुल लागत में से 56,28,790 रुपये का भुगतान करने के बावजूद, बिल्डर वादा किए गए समय पर फ्लैट का कब्जा सौंपने में विफल रहा।
होमबॉयर ने तर्क दिया कि बिल्डर ने बार-बार कब्जे की तारीख में देरी की है, परियोजना पर कोई अपडेट नहीं दिया है, और उनके साथ संवाद करना बंद कर दिया है, जिससे होमबॉयर फ्लैट की कब्जे की तारीख के बारे में अनिश्चित हो गया है।
देरी से परेशान होकर, होमबॉयर ने परियोजना से हटने का फैसला किया और प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की और ब्याज के साथ धनवापसी की मांग की।
प्राधिकरण का निर्देश:
प्राधिकरण ने देखा कि जून 2023 तक होमबॉयर को फ्लैट सौंपने का अनुबंध करने और कुल लागत में से 56,28,790 रुपये प्राप्त करने के बावजूद, बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है और फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा है। इसलिए, प्राधिकरण ने माना कि होमबॉयर ब्याज के साथ पूरी राशि की वापसी का हकदार है।
प्राधिकरण ने मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [LL2021 SC641] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि यदि बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का कब्जा देने में विफल रहता है, तो RERA के तहत होमबॉयर का अधिकार, विलंब के लिए धन वापसी या दावा ब्याज की मांग करना बिना शर्त और निरपेक्ष है, चाहे अदालत/न्यायाधिकरण के अप्रत्याशित घटनाएं या स्थगन आदेश कुछ भी हों।
प्राधिकरण ने मेसर्स इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पाटनी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संदर्भित किया, जहां यह माना गया था कि रेरा अधिनियम की धारा 18 के तहत, यदि कोई बिल्डर निर्दिष्ट तिथि तक एक अपार्टमेंट को पूरा करने या कब्जा देने में विफल रहता है, तो बिल्डर को प्राप्त राशि वापस करनी होगी यदि होमबॉयर परियोजना से वापस लेना चाहता है।
नतीजतन, प्राधिकरण ने होमबॉयर को परियोजना से वापस लेने की अनुमति दी और बिल्डर को 60 दिनों के भीतर होमबॉयर को 82,58,652 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।