मोबाइल फोन में विनिर्माण दोष स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट की आवश्यकता, उत्तराखंड राज्य आयोग ने Oppo इंडिया द्वारा दायर अपील को अनुमति दी

Praveen Mishra

21 May 2024 5:28 PM IST

  • मोबाइल फोन में विनिर्माण दोष स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट की आवश्यकता, उत्तराखंड राज्य आयोग ने Oppo इंडिया द्वारा दायर अपील को अनुमति दी

    राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की पीठ ने ओप्पो इंडिया द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, आयोग की अध्यक्ष सुश्री कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि शिकायतकर्ता के ओप्पो हैंडसेट में विनिर्माण या अंतर्निहित तकनीकी दोषों को प्रमाणित करने के लिए एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की कमी थी।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने हरिद्वार में रिलायंस डिजिटल रिटेल लिमिटेड से 15,041 रुपये में ओप्पो मोबाइल हैंडसेट खरीदा था। मोबाइल हैंडसेट एक साल की वारंटी के साथ आया था, और खरीद के समय, शिकायतकर्ता को विक्रेता द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हैंडसेट के साथ किसी भी समस्या को तुरंत हल किया जाएगा, क्योंकि ओप्पो का हरिद्वार में एक सर्विस सेंटर था। शुरुआत में मोबाइल हैंडसेट ने खरीद के बाद 25 दिनों तक सही तरीके से काम किया। हालांकि, इसके बाद टच स्क्रीन के साथ समस्याएं पैदा हुईं, जिससे हैंडसेट हैंग हो गया तथा अन्य कमियाँ भी सामने आई।

    06.02.2019 को, शिकायतकर्ता ने ओप्पो के सर्विस सेंटर का दौरा किया, जिसने हैंडसेट को फॉर्मेट किया और आश्वासन दिया कि समस्या हल हो गई है। इसके बावजूद खराबी बनी रही। 15.03.2019, 22.03.2019 और 29.03.2019 को बाद के दौरों के परिणामस्वरूप डेटा हटा दिया गया और हैंडसेट को अपडेट किया गया, इस आश्वासन के साथ कि समस्या ठीक हो गई है। हालांकि, समस्याएं बनी रहीं, जिनमें कॉल कनेक्टिविटी और चार्जिंग की समस्याएं शामिल थीं।

    बार-बार अनुरोध के बावजूद, विक्रेता ने हैंडसेट को बदलने से इनकार कर दिया। इसलिए शिकायतकर्ता ने ओप्पो से संपर्क किया। हालांकि, कथित तौर पर, कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया था। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरिद्वार में ओप्पो, विक्रेता और सर्विस सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने ओप्पो को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के पास पहले से मौजूद हैंडसेट प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता को 15,041/- रुपये का नया मोबाइल हैंडसेट प्रदान किया जाए।

    जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट विपक्ष ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखंड के समक्ष अपील दायर की। ओप्पो ने दलील दी कि शिकायतकर्ता यह स्थापित करने के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा कि मोबाइल हैंडसेट में कोई तकनीकी या विनिर्माण दोष था। इसलिए, पुराने हैंडसेट के प्रतिस्थापन को उसी लागत के नए हैंडसेट के साथ प्रमाणित करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, इस पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

    राज्य आयोग द्वारा अवलोकन:

    राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ रिपोर्ट के किसी भी उल्लेख की कमी पर ध्यान दिया। नतीजतन, इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मोबाइल हैंडसेट में अंतर्निहित तकनीकी खराबी थी या नहीं। इसके अलावा, जिला आयोग का दावा है कि ओप्पो हैंडसेट को बदलने के लिए तैयार था, उपलब्ध रिकॉर्ड से पुष्टि का अभाव था। न तो संयुक्त लिखित बयान और न ही रिकॉर्ड पर किसी भी संबंधित आवेदन में ऐसी सहमति का उल्लेख किया गया था।

    पर्याप्त नोटिस मिलने के बावजूद, शिकायतकर्ता राज्य आयोग के सामने पेश होने में विफल रहा, जिससे ओप्पो के दावे को निर्विरोध छोड़ दिया गया। नतीजतन, राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि जिला आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित विचार किए बिना उपभोक्ता शिकायत की अनुमति देने में गलती की थी, विशेष रूप से एक विनिर्माण दोष को दर्शाने वाली विशेषज्ञ रिपोर्ट की अनुपस्थिति। नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई, और जिला आयोग के आदेश को अलग रखा गया।

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