जिला उपभोक्ता आयोग ने Ola Electric को दिया जवाबदेही, स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का आदेश
Praveen Mishra
9 Nov 2024 5:39 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रंगा रेड्डी, तेलंगाना की पीठ, जिसमें चित्तनेनी लता कुमारी (अध्यक्ष), पीवीटीआर जवाहर बाबू (सदस्य), और जे श्यामला (सदस्य) की खंडपीठ ने Ola Electric को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर मालिक को 1.63 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने 26.06.2022 को Ola Electric (विपरीत पक्ष) से कुल 1,63,986/- रुपये में Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदा। वाहन के साथ शिकायतकर्ता ने 5 साल के लिए विस्तारित वारंटी, एक वर्ष के लिए ओला केयर प्लान भी खरीदा और हाइपरचार्जर होम इंस्टॉलेशन के लिए 2,359/- रुपये का भुगतान किया।
खरीद के दिन से चार्जर ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसे बदलने में OLA इलेक्ट्रिक को 10 दिन लग गए। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को वाहन की बैटरी के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो ठीक से काम नहीं कर रही थी। बार-बार शिकायतों के बावजूद, Ola Electric समय पर इस मुद्दे को हल करने में विफल रही।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बार-बार शिकायतों के बाद Ola Electric ने आखिरकार अगस्त में वाहन उठाया। हालांकि, उनकी ओर से आगे कोई प्रतिक्रिया या समाधान नहीं आया।
निष्क्रियता से निराश होकर शिकायतकर्ता ने 31.10.2023 को Ola Electric को लीगल नोटिस भेजकर वाहन के लिए भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई।
आयोग द्वारा अवलोकन:
आयोग ने पाया कि Ola Electric एक दोषपूर्ण वाहन बेचकर और वारंटी अवधि के भीतर समस्याओं को ठीक करने में विफल रहकर अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त, Ola ने न तो मरम्मत किए गए वाहन को वापस किया और न ही शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि वापस की।
आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि ओला की कार्रवाइयों ने शिकायतकर्ता को वित्तीय, शारीरिक और मानसिक संकट पैदा किया, जिसने इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने की उम्मीद की थी, लेकिन ओला की लापरवाही के कारण ऐसा करने में असमर्थ था।
आयोग ने ओला को अगस्त 2023 से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1,63,986/- रुपये की कुल राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आयोग ने ओला को उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये और 10,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करने का निर्देश दिया।