परियोजना को पूरा करने में आठ साल की देरी, कर्नाटक RERA ने साश्वती रियल्टी को रिफंड का आदेश दिया
Praveen Mishra
27 July 2024 3:52 PM IST
कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर मैसर्स साश्वती रियल्टी को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करे, क्योंकि बिल्डर आठ साल की देरी के बाद भी परियोजना को पूरा करने में विफल रहा
पूरा मामला:
होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने 24 अक्टूबर, 2013 को बिल्डर (प्रतिवादी) पश्मीना ब्रुकवुड्स परियोजना में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया । एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 31 अगस्त, 2016 तक परियोजना का निर्माण पूरा करना था। फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर ने बैंक से लोन लेकर बिल्डर को 18,68,346/- रुपये का भुगतान किया।
परियोजना के पूरा होने में आठ साल से अधिक की देरी हुई। इस महत्वपूर्ण देरी के कारण, होमबॉयर ने परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया और ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी का अनुरोध किया। इसलिए, होमबॉयर ने ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की।
प्राधिकरण का निर्देश:
प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर परियोजना को पूरा करने और 31 अगस्त, 2016 तक फ्लैट का कब्जा सौंपने के लिए बाध्य था। इसके बावजूद, बिल्डर एग्रीमेंट की तारीख से आठ साल बाद भी परियोजना को पूरा करने या होमबॉयर को कब्जा देने में विफल रहा है। इसके अलावा, निर्माण में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, और होमबॉयर को परियोजना के पूरा होने या अपार्टमेंट के हैंडओवर के बारे में कोई अपडेट या समयसीमा नहीं मिली है।
प्राधिकरण ने आगे कहा कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि बिल्डर बिक्री के लिए एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कब्जा सौंपने में विफल रहता है, तो घर खरीदार के पास परियोजना से हटने या उसके साथ रहने का विकल्प है। यदि होमबॉयर रहने और कब्जा लेने का विकल्प चुनता है, तो वे विलंबित अवधि के लिए ब्याज लेने के हकदार हैं।
नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को 60 दिनों के भीतर होमबॉयर को 36,31,878 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।