धारा 19 पॉक्सो कानून डॉक्टर को यह नहीं कहता कि वह यौन उत्पीड़न की जांच करे और उसकी जानकारी पुलिस को दे : कर्नाटक हाईकोर्ट

Praveen Mishra

1 March 2024 7:27 PM IST

  • धारा 19 पॉक्सो कानून डॉक्टर को यह नहीं कहता कि वह यौन उत्पीड़न की जांच करे और उसकी जानकारी पुलिस को दे : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 और 21 एक डॉक्टर पर एक दायित्व डालती है कि वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे जब उसे अधिनियम के तहत अपराध का ज्ञान हो। अपराध के बारे में जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने के लिए इस व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं है।

    जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार की सिंगल जज बेंच ने कहा, "इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'ज्ञान' है, जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी उसे अपराध के बारे में जानकारी देती है। इस व्यक्ति पर जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने का कोई दायित्व नहीं है।"

    कोर्ट ने डॉ. लता कृष्णारद्दी मनकाली (याचिकाकर्ता/आरोपी नंबर 2) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए और अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। यह आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहे, जबकि उसने बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता खुद अपनी मां के साथ अस्पताल गई, प्रवेश फॉर्म में विवरण भरा और अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया। पूरी तरह से पीड़ित लड़की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पीड़िता के जीवन को बचाने के लिए, उसने पीड़ित लड़की की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की। उसने दावा किया कि उसे आरोपी नंबर 1 द्वारा पीड़ित लड़की के साथ किए गए कथित बलात्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा, उसने दावा किया कि उक्त तथ्यों का खुलासा उसे सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था और विशेष रूप से पीड़ित लड़की और उसकी मां ने।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पीड़ित लड़की के खिलाफ अपराध के बारे में याचिकाकर्ता के ज्ञान को स्थापित करती है, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन को उक्त तथ्य की सूचना नहीं दी है, जो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

    खंडपीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि पीड़ित लड़की का पूरा आरोप यह है कि पीड़ित लड़की से शादी करने का वादा करने की आड़ में, आरोपी नंबर 1 ने उस पर यौन हमला किया। हालांकि उसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन उससे शादी नहीं की। जिससे पीड़ित लड़की ने शिकायत दर्ज कराई।

    फिर यह कहा गया कि "राज्य के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़ित लड़की नाबालिग थी, इसलिए आरोपी नंबर 2 को यह पता लगाने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी कि पीड़िता गर्भवती कैसे हुई। उपरोक्त आरोपों के आधार पर आपराधिक दायित्व को बन्धन देना बहुत दूर की कौड़ी है।"

    यह माना गया कि यदि याचिकाकर्ता गर्भावस्था के कारण का पता लगाने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतता है क्योंकि प्रसव के समय पीड़िता की आयु केवल 18 वर्ष है, लेकिन इसे आपराधिक दायित्व में नहीं बदला जाएगा।

    इसमें कहा गया है, "पॉक्सो अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि याचिकाकर्ता को आरोपी नंबर 1 द्वारा पीड़ित लड़की पर बलात्कार के कमीशन के इस अनुभवजन्य ज्ञान के बारे में जानकारी थी।"

    कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड के तथ्यों से पता चलता है कि पीड़ित लड़की के साथ-साथ कमला अस्पताल में भर्ती कराने वाली मां ने उसकी उम्र 18 साल बताई। यहां तक कि आरोपी नंबर 1 भी उनके साथ था। वहां खुलासा हुआ कि आरोपी नंबर 1 पीड़ित लड़की का पति है। उन्होंने याचिकाकर्ता से गर्भावस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया। इस जानकारी के आधार पर, याचिकाकर्ता ने पीड़ित लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने का वचन दिया। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई।

    कोर्ट ने कहा, "पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित शब्द 'ज्ञान' यह दिखाने के लिए अनिवार्य है कि, इस आरोपी नंबर 2 को पीड़ित लड़की के बारे में हुई इन सभी तथ्यात्मक घटनाओं के बारे में जानकारी थी। लेकिन अब आईओ ने आरोपी नंबर 2 को पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट किया है. इस मामले में 'ज्ञान' शब्द का मुख्य घटक गायब है। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर एक भी सबूत नहीं लाया गया है कि याचिकाकर्ता/आरोपी नंबर 2 को पीड़ित लड़की के संबंध में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी थी।"

    इस प्रकार यह माना गया कि "जैसा कि आरोपी नंबर 2 (याचिकाकर्ता) को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और पीड़ित लड़की, उसकी मां और आरोपी नंबर 1 के संस्करण पर विश्वास किया जो पीड़ित लड़की के साथ था। अस्पताल में पीड़ित लड़की ने अपनी उम्र 18 साल बताई है। इसके लिए याचिकाकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 द्वारा दस्तावेज पेश किए जाते हैं। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई उचित सबूत नहीं लाया गया है कि यह याचिकाकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से अपराध करने में शामिल है।"

    कोर्ट ने कहा, 'मेरी राय है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 और 21 के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को फंसाने का कोई सबूत नहीं है."

    नतीजतन, कोर्ट ने आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया।



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