राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में गलती से पीड़ित की चोटों को जानलेवा बताने वाले मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

Praveen Mishra

27 July 2024 9:48 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में गलती से पीड़ित की चोटों को जानलेवा बताने वाले मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ ने हत्या के प्रयास के मामले में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई कथित रूप से गलत रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    अदालत आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि घायल को दो चोटें आई थीं, जिनमें से कोई भी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हड्डी का नहीं पाया गया था।

    इसके बावजूद, यह पता चला कि मेडिकल ऑफिसर ने इस तरह की राय के लिए किसी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना, चोटों में से एक को जीवन के लिए खतरा बताया था।

    न्यायालय ने कहा कि इस राय से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिना किसी दिमाग के बहुत ही आकस्मिक तरीके से तैयार की गई थी।

    यह देखा गया कि क्योंकि न तो चोट जीवन के लिए खतरा थी, आवेदक को, जिसे हत्या के प्रयास के लिए बुक किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार था।

    तदनुसार, न्यायालय ने जमानत आवेदन की अनुमति देते हुए कहा कि आवेदक को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

    चिकित्सा अधिकारी के कार्यों के संबंध में, न्यायालय ने दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को आदेश भेजने का निर्देश दिया।

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