नई बाइक में बार-बार खराबी, उपभोक्ता आयोग ने Hero MotoCorp को कीमत लौटाने का दिया आदेश
Praveen Mishra
18 Jun 2026 9:35 PM IST

बेंगलुरु अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Hero MotoCorp और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए नई मोटरसाइकिल की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बार-बार मरम्मत के बावजूद वाहन की खराबी दूर नहीं की जा सकी।
शिकायतकर्ता ने 1 जुलाई 2024 को Hero Xtreme 125R मोटरसाइकिल खरीदी थी। उनका आरोप था कि बाइक चलते समय अचानक बंद हो जाती थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर का रुख किया और थ्रॉटल बॉडी, क्लच प्लेट, क्लच स्विच, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, वायरिंग किट और एयर फिल्टर सहित कई पुर्जे बदले गए, लेकिन समस्या बनी रही।
कंपनी ने आयोग के समक्ष दावा किया कि जांच में कोई निर्माण दोष नहीं मिला और पुर्जे केवल ग्राहक संतुष्टि के लिए बदले गए थे। हालांकि आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को खरीद के तुरंत बाद कई बार सर्विस सेंटर जाना पड़ा और अनेक जॉब कार्ड जारी किए गए। आयोग ने यह भी नोट किया कि परीक्षण के दौरान वाहन के बंद होने की बात विपक्षी पक्षों ने स्वयं स्वीकार की थी।
इन परिस्थितियों में आयोग ने माना कि वाहन में लगातार दोष बने रहना और उसे ठीक करने में विफलता सेवा में कमी है। आयोग ने Hero MotoCorp और डीलर को संयुक्त रूप से मोटरसाइकिल वापस लेकर 10% मूल्यह्रास काटने के बाद ₹88,800 लौटाने तथा ₹2,000 मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया।

