हरियाणा RERA ने ALM इन्फोटेक को ILD ग्रैंड के होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

Praveen Mishra

3 Aug 2024 3:34 PM IST

  • हरियाणा RERA ने ALM इन्फोटेक को ILD ग्रैंड के होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

    हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य संजीव कुमार अरोड़ा ने मैसर्स एएलएम इन्फोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को ब्याज के साथ होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है। सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को सितंबर 2016 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था।

    पूरा मामला:

    31 जुलाई, 2012 को, होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर को 15,00,166 रुपये का भुगतान करके सेक्टर 37 सी, गुरुग्राम में स्थित आईएलडी ग्रैंड नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट के लिए कुल प्रतिफल 88,58,215 रुपये था।

    होमबॉयर ने शुरू में सबवेंशन स्कीम के तहत फ्लैट बुक किया था, लेकिन बिल्डर ने बाद में इसे 18 फरवरी, 2013 को कंस्ट्रक्शन-लिंक्ड पेमेंट प्लान में बदल दिया।

    4 मार्च, 2015 को, होमबॉयर और बिल्डर के बीच एक अपार्टमेंट खरीदार समझौता निष्पादित किया गया था, जिसमें बिल्डर ने निष्पादन की तारीख से 36 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने का वादा किया था।

    घर खरीदार ने फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को 88,58,215 रुपये में से कुल 84,20,089 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, 90% से अधिक भुगतान करने के बावजूद, बिल्डर उसे वादा की गई तारीख पर कब्जा प्रदान करने में विफल रहा।

    असंतुष्ट, होमबॉयर ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की और ब्याज के साथ अपनी राशि वापस करने की मांग की।

    प्राधिकरण का निर्देश:

    प्राधिकरण ने सेल एग्रीमेंट के खंड 9 को संदर्भित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है, तो सभी आवश्यक अनुमोदन दिए जाते हैं, और होमबॉयर्स समय पर भुगतान और औपचारिकताओं के अनुपालन सहित सभी दायित्वों को पूरा करते हैं, बिल्डर समझौते की तारीख से 36 महीनों के भीतर निर्माण पूरा कर लेगा।

    प्राधिकरण ने आगे कहा कि अपार्टमेंट खरीदार समझौते के अनुसार, बिल्डर को 4 सितंबर, 2016 तक फ्लैट का कब्जा प्रदान करने की उम्मीद थी (6 महीने की छूट अवधि सहित)। हालांकि, बिल्डर ने न तो परियोजना का निर्माण पूरा किया है और न ही होमबॉयर को कब्जे का कोई प्रस्ताव दिया है। इसलिए, होमबॉयर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के तहत धनवापसी प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि होमबॉयर कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकता है।

    इसलिए, प्राधिकरण ने बिल्डर को फ्लैट के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान किए गए 84,20,089 रुपये 90 दिनों के भीतर 10.95% ब्याज प्रति वर्ष के साथ वापस करने का निर्देश दिया।

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