12 महीने के भीतर कब्जा प्रदान करने में विफलता के लिए, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

Praveen Mishra

24 July 2024 10:23 AM GMT

  • 12 महीने के भीतर कब्जा प्रदान करने में विफलता के लिए, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

    कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर जीवीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह बिल्डर द्वारा समय पर कब्जा देने में विफल रहने के बाद, ब्याज के साथ फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करे।

    बिल्डर और होमबॉयर के बीच किए गए सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 12 महीने के भीतर कब्जा सौंपना था।

    पूरा मामला:

    होमब्यूयर ने मालबेरी मिस्ट नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में दो कार पार्किंग स्पेस के साथ ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट बुक किया। होमबॉयर और बिल्डर ने 25 अगस्त, 2018 को एक निर्माण समझौते और सेल एग्रीमेंट दोनों पर हस्ताक्षर किए, और होमबॉयर ने 84,39,760 रुपये के कुल बिक्री मूल्य में से 23,21,526 रुपये का अग्रिम भुगतान किया।

    एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को परियोजना को पूरा करना था और 12 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा घर खरीदार को सौंपना था। हालांकि, बिल्डर परियोजना को पूरा करने और आज तक फ्लैट को होमबॉयर को सौंपने में विफल रहा।

    होमबॉयर के अनुसार, परियोजना के पूरा होने में कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई है, और देरी के कारणों को केवल बिल्डर को ही पता है। इसलिए, देरी और बिल्डर के रवैये से परेशान होकर, होमबॉयर ने ब्याज के साथ धनवापसी की मांग करते हुए प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की।

    प्राधिकरण का निर्देश:

    प्राधिकरण ने पाया कि होमबॉयर से 23,21,526 रुपये प्राप्त करने के बावजूद, बिल्डर 25 अगस्त, 2018 को हस्ताक्षरित सेल एग्रीमेंट की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहा। इसलिए, होमबॉयर ब्याज के साथ धनवापसी प्राप्त करने का हकदार है।

    प्राधिकरण ने मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [LL2021 SCC641] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि यदि बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का कब्जा सौंपने में विफल रहता है, तो RERA, 2016 के तहत होमबॉयर का अधिकार देरी के लिए रिफंड या क्लेम ब्याज़ की मांग करना बिना शर्त और निरपेक्ष है, भले ही अप्रत्याशित घटनाओं या कोर्ट/ट्रिब्यूनल के स्टे ऑर्डर की परवाह किए बिना।

    नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को 60 दिनों के भीतर होमबॉयर्स को ब्याज के साथ रिफंड के रूप में 34,77,086 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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