गैर-BIS खिलौनों की बिक्री पर Flipkart पर ₹5 लाख जुर्माना, CCPA ने दिया सख्त निर्देश

  • गैर-BIS खिलौनों की बिक्री पर Flipkart पर ₹5 लाख जुर्माना, CCPA ने दिया सख्त निर्देश

    ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर अनिवार्य BIS मानकों का पालन नहीं करने वाले खिलौनों की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के मामले में CCPA ने ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

    CCPA की जांच में सामने आया कि Flipkart पर बिना अनिवार्य BIS प्रमाणन वाले 1,338 खिलौने चार विक्रेताओं द्वारा बेचे गए। इनसे विक्रेताओं ने करीब ₹54.56 लाख, जबकि Flipkart ने लगभग ₹14.28 लाख फीस कमाई।

    Flipkart की दलील खारिज

    Flipkart ने कहा कि वह केवल intermediary marketplace है और BIS अनुपालन की जिम्मेदारी third-party sellers की है।

    CCPA ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि Flipkart केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि उसने उत्पादों की लिस्टिंग, विज्ञापन, प्रमोशन और बिक्री में सक्रिय भूमिका निभाई।

    प्राधिकरण ने यह भी कहा कि “Flipkart Assured” जैसे लेबल से उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच होने का भरोसा हो सकता है।

    CCPA के निर्देश

    CCPA ने गैर-BIS खिलौनों को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट, विज्ञापित या बिक्री के लिए उपलब्ध न कराने का निर्देश दिया है।

    साथ ही Flipkart को अपने Grievance Officer सहित संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने और 15 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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