उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला आयोग ने विकास ट्रेवल्स को निर्धारित स्टॉप पर बस रोकने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया
Praveen Mishra
22 May 2024 6:31 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा, अनिल कुमार बंबा (सदस्य) और आदर्श नैन (सदस्य) की खंडपीठ ने विकास ट्रैवल्स और उसके बस मालिक को निर्धारित स्टॉप पर बस रोकने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें पीड़ित यात्री को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता विकास ट्रैवल्स द्वारा संचालित एक बस में सवार हुआ, जो जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही थी। शिकायतकर्ता को ट्रैवल एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बस उसे आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर छोड़ देगी। हालांकि, सुब्रतो पार्क के पास धौला कुआं में रात लगभग 8:00 बजे, बस चालक और कंडक्टर ने यात्रियों को उतरने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि यह अंतिम स्टॉप था।
जब शिकायतकर्ता ने उनसे पूर्व आश्वासन के बारे में पूछा, तो उन्होंने दुर्व्यवहार के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि बस वहां से जयपुर लौट जाएगी। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) से संपर्क किया, जिससे पुलिस स्टेशन छावनी से अधिकारियों का आगमन हुआ। अगले दिन, 30 दिसंबर, 2022 को, शिकायतकर्ता ने औपचारिक रूप से एसएचओ पुलिस स्टेशन छावनी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। बस से उतरने के बाद, शिकायतकर्ता को दिल्ली के ब्रह्मपुरी में अपने निवास तक पहुंचने के लिए रिक्शा किराए पर लेना पड़ा, जिस पर 290/- रुपये खर्च हुए। 1 फरवरी, 2023 को, शिकायतकर्ता ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक मांग/शिकायत पत्र भेजा, जिसमें बस मालिक और अन्य सहयोगियों से अनुरोध किया गया कि वे संकट के लिए एक सप्ताह के भीतर 50,000/- रुपये का मुआवजा दें।
जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। जिला आयोग के समक्ष न तो ट्रैवल एजेंसी और न ही बस अधिकारी पेश हुए।
आयोग का निर्णय:
जिला आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता की दलीलों को शिकायतकर्ता द्वारा दायर संलग्न साक्ष्य, हलफनामे और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसके अलावा, चूंकि ट्रैवल एजेंसी और बस अधिकारी लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहे, इसलिए शिकायतकर्ता की दलीलों को चुनौती नहीं दी गई।
वादे करने के बावजूद निर्धारित स्टॉप पर बस को रोकने में विफलता को देखते हुए, जिला आयोग ने ट्रैवल एजेंसी और बस मालिक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें शिकायतकर्ता को 9% ब्याज के साथ 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्हें मुकदमेबाजी की लागत के लिए 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया।