प्लॉट का कब्जा देने में 3.5 साल की देरी के लिए हिमाचल RERA ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज के रूप में 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

Praveen Mishra

22 Nov 2024 4:41 PM IST

  • प्लॉट का कब्जा देने में 3.5 साल की देरी के लिए हिमाचल RERA ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को ब्याज के रूप में 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

    हिमाचल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की पीठ ने बिल्डर को शिकायतकर्ता को 2.92 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे 3.5 साल की देरी के बाद भूखंड के कब्जा मिला।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ताओं ने सोलन, हिमाचल प्रदेश में 1094.70 वर्ग मीटर का एक प्लॉट बुक किया और बुकिंग राशि के रूप में बिल्डर को 20,00,000/- रुपये का भुगतान किया। भूखंड के लिए कुल प्रतिफल 2,74,61,753/- रुपये था, जिसमें से शिकायतकर्ताओं ने बिल्डर को 2,56,51,110/- रुपये का भुगतान किया।

    04.07.2013 को एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार बिल्डर को 03.07.2015 तक कब्जा देना था। हालांकि, 90% से अधिक प्रतिफल का भुगतान करने के बाद भी बिल्डर ने 3.5 साल की देरी के बाद कब्जे की पेशकश की।

    14 जून, 2022 को, बिल्डर ने शिकायतकर्ताओं को समझौते को समाप्त करने और उनके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने के अपने इरादे से अवगत कराया। बाद में 15 दिसंबर, 2022 को, बिल्डर ने 6% वार्षिक ब्याज के साथ रिफंड की पेशकश की, कुल रु. 3,98,32,110.

    शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें मिलने वाली ब्याज दर वही होनी चाहिए जो बिल्डर ने उनसे देरी के लिए चार्ज की थी, जो प्रति वर्ष 18% थी। नतीजतन, उन्होंने 13 फरवरी, 2023 को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें 15,71,06,905 रुपये की मांग की गई, लेकिन बिल्डर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

    फरवरी 27, 2024 को, बिल्डर ने आवंटन रद्द कर दिया और केवल रु. 2,56,51,110 प्रदान किए. नतीजतन, शिकायतकर्ताओं ने प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बिल्डर से 14,63,38,753.06 रुपये की मांग की गई, साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1,00,00,000 रुपये की मांग की गई।

    प्राधिकरण का निर्देश:

    प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर निर्धारित समय के भीतर भूखंड का कब्जा देने में विफल रहा और रेरा, 2016 की धारा 11 (4) (f) के तहत आवश्यक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख को निष्पादित नहीं किया। ऐसा करके बिल्डर ने रेरा, 2016 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया।

    प्राधिकरण ने नोट किया कि मामले के लंबित रहने के दौरान बिल्डर ने वह राशि वापस कर दी जो शिकायतकर्ता ने प्लॉट खरीदने के लिए भुगतान की थी। इसलिए, प्राधिकरण ने ब्याज निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 15 को संदर्भित किया।

    नियम 15 में कहा गया है कि बिल्डर द्वारा आवंटी या बिल्डर को आवंटी को देय ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की उच्चतम सीमांत लागत उधार दर और दो प्रतिशत होगी।

    प्राधिकरण ने माना कि शिकायतकर्ता एसबीआई की उच्चतम सीमांत लागत पर ब्याज दर प्लस 2% का हकदार है, जो कुल 11.10% है। इसलिए, बिल्डर शिकायतकर्ता को मूल राशि पर देय ब्याज के रूप में 2,96,53,238/- रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

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