Airtel के इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज पर उपभोक्ता आयोग ने शिकायत खारिज की
Praveen Mishra
27 Dec 2025 7:52 PM IST

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चंडीगढ़ ने भारती क्रेसेंट और भारती एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि ₹649 की वसूली अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक के सक्रिय किए जाने के कारण थी और इसे सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जा सकता।
मामले के तथ्य
शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह गिल को 03 मार्च 2021 की मोबाइल बिल में उनके नंबर पर ₹649 अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के रूप में चार्ज किए गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उस समय भारत से USA के लिए यात्रा पर थे और उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट का उपयोग संभव नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने एयरलाइन से अलग से इन-फ्लाइट वाई-फाई पैक खरीदा था और मोबाइल डेटा का उपयोग नहीं किया। इस आधार पर उन्होंने बिल को गलत बताते हुए राशि की वापसी और मुआवज़े की मांग की।
विरोधी पक्ष
एयरटेल ने कहा कि यह राशि “इंटरनेशनल रोमिंग डेली लिमिट पैक” के स्वतः सक्रिय होने के कारण लगी थी, जो उपभोक्ताओं को अचानक बढ़े बिल से बचाने के लिए लागू होता है। बिलिंग सिस्टम के अनुसार नियमों के तहत की गई और इसमें कोई त्रुटि या सेवा में कमी नहीं है।
आयोग के निष्कर्ष
आयोग ने पाया कि ₹649 किसी कथित डेटा उपयोग के लिए नहीं, बल्कि रोमिंग पैक के सक्रिय होने की फीस थी, जो बिल में स्पष्ट रूप से दर्ज थी। शिकायतकर्ता ने स्वयं इस पैक के सक्रिय होने पर आपत्ति नहीं जताई थी और उसी अवधि के दूसरे पैक पर भी सवाल नहीं उठाया था। आयोग ने माना कि पैक का सक्रिय होना उपभोक्ता के स्थान या वास्तविक उपयोग से स्वतंत्र है, क्योंकि वह विदेश यात्रा पर थे और पैक का उद्देश्य भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ही था।
इस आधार पर आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार सिद्ध नहीं कर सके और शिकायत को खारिज करते हुए पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करने का निर्देश दिया।

