ट्रेन में यात्रा करने के दौरान सामान की चोरी के लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग

Praveen Mishra

16 Dec 2023 1:19 PM GMT

  • ट्रेन में यात्रा करने के दौरान सामान की  चोरी के लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग

    राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश ने पश्चिम मध्य रेलवे डिवीजन, जबलपुर द्वारा एक यात्री के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने ट्रेन में यात्रा करते समय अपने सामान की चोरी का आरोप लगाया था। राज्य आयोग ने कहा कि रेलवे को चोरी हुए सामान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब शिकायतकर्ता खुद सतर्क नहीं था।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी दिनांक 11-12-2008 को गाड़ी संख्या 5009-चित्रकूट एक्सपे्रस के एसी-2 कोच में यात्रा कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने अपना सामान बर्थ के नीचे रखा और भीमसेन स्टेशन के पास पहुँचने तक सो गया। सुबह लगभग 5 बजे, शिकायतकर्ता ने किसी को सूटकेस के स्वामित्व पर सवाल उठाते हुए सुना, तब पता चला कि उसका सूटकेस गायब है। सतना रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने सूटकेस को कंडक्टर के कब्जे में पाया, लेकिन सूटकेस के अंदर की कुछ सामग्री गायब थी। शिकायतकर्ता ने जीआरपी पुलिस कटनी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें रेलवे की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया गया, यह तर्क देते हुए कि रेलवे की लापरवाही के कारण उसके सूटकेस से सामान की चोरी हुई। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सतना, मध्य प्रदेश ("जिला आयोग") में एक उपभोक्ता शिकायत भी दर्ज की।

    इसके जवाब में रेलवे ने दलील दी कि पक्षों की गलतफहमी थी। उन्होंने दलील दी कि यह घटना भीमसेन से सतना रेलवे स्टेशन के बीच हुई जो उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के अंतर्गत आता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 100 का हवाला देते हुए, रेलवे ने कहा कि अगर सामान की अलग से बुकिंग नहीं किया जाता है तो वे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

    जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, पश्चिम मध्य रेलवे डिवीजन को संयुक्त रूप से और अलग-अलग शिकायतकर्ता को एक महीने के भीतर 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। फैसले से असंतुष्ट पश्चिम मध्य रेलवे ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश में अपील की, जिसमें कहा गया कि जिला आयोग ने टीटीई, गार्ड या कोच अटेंडेंट को घटना की रिपोर्ट करने में शिकायतकर्ता की विफलता की अनदेखी की। पश्चिम मध्य रेलवे ने तर्क दिया कि उनकी ओर से लापरवाही या सेवा में कमी साबित करने वाले कोई सबूत नहीं पेश किए गए, जिला आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का आग्रह किया।

    आयोग की टिप्पणियां:

    राज्य आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता उक्त ट्रेन में अपनी यात्रा के शुरुआत और गंतव्य (destination) को स्पष्ट करने में विफल रहा। शिकायत में केवल यह उल्लेख किया गया है कि वह भीमसेन स्टेशन पर सोया सो गया था और सतना स्टेशन पर अपना सूटकेस पाया, जिसके अंदर का सामान चोरी हो गया था। विशेष रूप से, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि शिकायतकर्ता ने अपने सूटकेस को जंजीरों और बर्थ के नीचे ताले से सुरक्षित किया था। इसके अलावा, यह पाया गया कि शिकायतकर्ता ने अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश या कोच में रेलवे कर्मचारियों या आरपीएफ कर्मियों की अनुपस्थिति के बारे में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। नतीजतन, राज्य आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता ने रेलवे की ओर से लापरवाही या सेवा में कमी के दावों की पुष्टि नहीं की।

    इसके अलावा, राज्य आयोग ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने 2,25,000 रुपये के सामान की चोरी का आरोप लगाया, लेकिन इन वस्तुओं के लिए कोई प्रामाणिक बिल पेश नहीं किया। यह माना गया कि जिला आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों के लिए सबूत की अनुपस्थिति की उपेक्षा करते हुए तथ्यात्मक आधार या समर्थन साक्ष्य के बिना शिकायत की अनुमति दी। इसके अलावा, यह भी माना गया कि रेलवे को चोरी किए गए सामान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब शिकायतकर्ता खुद सतर्क नहीं था। स्टेशन अधीक्षक और अनर बनाम सुरेंद्र भोला तृतीय (2023) सीपीजे 11 (एससी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमे कहा गया था कि अगर यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो रेलवे को चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    नतीजतन, राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और शिकायत को उसके मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया गया।

    केस का नाम : पश्चिम मध्य रेलवे डिवीजन बनाम राजेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य

    केस नंबर: 2012 की पहली अपील संख्या 754

    अपीलकर्ता के वकील: अजय दुबे

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