मरीजों को केवल अस्पताल की फार्मेसी से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तमिलनाडु आयोग की सर्किट बेंच ने ऐसा करने के लिए जोसेफ अस्पताल और डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया
Praveen Mishra
12 Dec 2023 5:01 PM IST
तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मदुरै की सर्किट बेंच ने थिरु एस करुप्पैया (पीठासीन न्यायिक सदस्य) के नेतृत्व में जोसेफ अस्पताल, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) और उसके डॉक्टर को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। रोगी को केवल अस्पताल की फार्मेसी से महंगी और अतिरिक्त दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया गया था तथा उसे अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था जबकि अस्पताल के विभाग को ये बताया गया था कि उसके बहन का ब्लड ग्रुप सेम है।
श्रीमती मैथिली ("शिकायतकर्ता") ने 12.04.20120 को जोसेफ अस्पताल, तिरुनेलवेली ("अस्पताल") में डॉ एग्नेस ("डॉक्टर") की देखरेख में हिस्टेरेक्टॉमी की। शिकायतकर्ता का ब्लड ग्रुप उसकी बहन के समान ही था। हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को ब्लड बैंक से 1100 रुपये में रक्त खरीदने के लिए मजबूर किया। रक्त संचरण के बाद, शिकायतकर्ता को कुछ परेशानियाँ हुईं और उसे तुरंत आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय के दौरान, उसके उपस्थित लोगों को केवल अस्पताल की फार्मेसी से बढ़ी हुई कीमतों पर अत्यधिक दवाएं खरीदने के अधीन किया गया। उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, एक बाहरी फार्मेसी से कुछ दवाएं खरीदने पर, अस्पताल के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के उपस्थित लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। इससे परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मदुरै ("राज्य आयोग") की सर्किट बेंच में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।
अस्पताल और डॉक्टर ने अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवा में कमी के सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता का अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इसके अलावा, अस्पताल की फार्मेसी रोगियों के सहायता के लिए स्थापित की गई है और यह अस्पताल पर ही अतिरिक्त लागत लगाती है।
आयोग की टिप्पणियां:
राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत खरीद रसीद का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को वास्तव में आवश्यकता से अधिक दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा, अस्पताल ने इसके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं किया, इसलिए शिकायतकर्ता के तर्क को राज्य आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एमआरपी से अधिक दवाओं की बढ़ी हुई कीमत के संबंध में आरोप भी अस्पताल के खिलाफ साबित हुए। राज्य आयोग ने पाया कि अस्पताल के कृत्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का उल्लंघन करते हैं।
नतीजतन, राज्य आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को संयुक्त रूप से और अलग-अलग तमिलनाडु राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में अनुकरणीय लागत के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्हें दवाओं और मानसिक पीड़ा पर ली गई अतिरिक्त राशि के मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। अंत में, उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
केस शीर्षक: वी मैथिली बनाम जोसेफ अस्पताल और एनआर।
केस नंबर: सी.सी.नंबर 84/2012
शिकायतकर्ता के वकील: आर. गणेश
उत्तरदाताओं के वकील: के. प्रभु
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