पहले से मौजूद स्थिति से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए चिकित्सकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: उत्तरी चेन्नई जिला आयोग

Praveen Mishra

18 Dec 2023 4:22 PM IST

  • पहले से मौजूद स्थिति से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए चिकित्सकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: उत्तरी चेन्नई जिला आयोग

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तरी चेन्नई के अध्यक्ष थिरु जी. विनोबा, टीएमटी कविता कन्नन (सदस्य) और थिरु वी. राममूर्ति (सदस्य) की खंडपीठ ने सेंट इसाबेल अस्पताल और उसके डॉक्टर के खिलाफ शिकायत को इस सिद्धांत के आधार पर खारिज कर दिया कि पहले से मौजूद स्थिति से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए चिकित्सकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिला आयोग ने इस विषय पर कानूनी मिसालों का उल्लेख करते हुये बताया कि एक चिकित्सक केवल तभी उत्तरदायी होता है जब उनका कार्य उनके क्षेत्र में यथोचित सक्षम चिकित्सक के मानकों से नीचे आता है।

    पूरा मामला:

    श्री टी सरवनन (शिकायतकर्ता) को एक सड़क दुर्घटना में बाएं घुटने में चोट लगी। उन्हें इलाज के लिए सेंट इसाबेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और बाएं डिस्टल फीमर के एक छोटे इंटरआर्टिकुलर सुप्राकोंडिलर फ्रैक्चर का निदान किया गया। आर्थोपेडिक्स विभाग के प्रमुख, डॉ जॉर्ज थॉमस ने शिकायतकर्ता की सर्जरी की। डिस्चार्ज के बावजूद, शिकायतकर्ता को लगातार दर्द का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें एमआईओटी (MIOT) हास्पिटल्स में डॉ. पी.वी.ए. मोहनदास से फिर से इलाज के लिए जाना पड़ा। दूसरे जांच के दौरान, शिकायतकर्ता को बताया गया कि सर्जरी सही तरीके से नहीं की गई जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। नतीजतन, शिकायतकर्ता को एक और सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसमें इम्प्लांट को हटाना, औसत दर्जे की फीमर कोंडिल को फिर से लगाना और इसे कंटूर्ड लॉकिंग प्लेट के साथ ठीक करना शामिल था।

    प्रारंभिक सर्जरी के दौरान डॉक्टर की ओर से लापरवाही का आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने अस्पताल और डॉक्टर को नोटिस जारी किया। अस्पताल ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और डॉक्टर की ओर से गोलमोल जवाब दिया गया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तरी चेन्नई, तमिलनाडु ("जिला आयोग") में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

    जवाब में, अस्पताल ने तर्क दिया कि सभी चिकित्सा प्रक्रियाएं स्थापित मानकों और प्रोटोकॉल द्वारा किए गए थे। इसके अलावा, अस्पताल ने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता की पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल की सावधानीपूर्वक निगरानी की गई थी, और उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता या परेशानियों को दूर करने के लिए उचित उपाय किए गए थे। अस्पताल ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता की चिकित्सा स्थिति के प्रबंधन में उचित सावधानी और मेहनत के साथ काम किया, और बाद में कोई भी कारण असंबंधित या उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता है।

    डॉक्टर ने कहा कि शिकायतकर्ता दोनों पैरों को प्रभावित करने वाले पोस्ट-पोलियो अवशिष्ट पक्षाघात से पीड़ित था, जिसके परिणामस्वरूप घुटनों का लगभग 90 डिग्री निश्चित फ्लेक्सन था। प्रारंभिक जांच में, शिकायतकर्ता के चलने का सामान्य तरीका बेहद गंभीर था , क्योंकि उसके दोनों पैर चलने के लिए सक्षम नही थे। अस्पताल में भर्ती होने से पहले, शिकायतकर्ता के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, जिसमें गंभीर दर्द था। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने बाएं घुटने में फ्लेक्सन विकृति को अधिकतम संभव सीमा तक ठीक करने के लिए सर्जरी की सलाह दी। यह बतया गया था कि पहले से मौजूद पोलियो के कारण, शिकायतकर्ता के बाएं पैर में प्रभावित हड्डी में सामान्य आकार और ताकत की कमी है। डॉक्टर ने तर्क दिया कि सर्जरी के परिणामों को प्रक्रिया से पहले शिकायतकर्ता को सूचित किया गया था, जिसमें अपेक्षित पोस्ट-ऑपरेटिव दर्द और फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए आवश्यक भी बताया गया था।

    आयोग की टिप्पणियां:

    दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत पूरे रिकॉर्ड और तर्कों की गहन जांच के बाद, जिला आयोग ने माना कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर को हटाने और शिकायतकर्ता के बाएं पैर में निचले अंग को मजबूत करने के लिए सर्जरी की। इसलिए, जिला आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को खड़े होने का प्रयास करने में सक्षम बनाना था, उसके चलने फिरने के पिछले तरीके को देखते हुए, जिसमें उसके घुटनों में परेशानियाँ भी शामिल थी। जिला आयोग ने यह भी माना कि चूंकि शिकायतकर्ता पहले से ही पोलियो से पीड़ित था, इसलिए डॉक्टर को लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    ऑपरेशन नोट्स और डिस्चार्ज पेपर की समीक्षा करते हुए, जिला आयोग ने कहा कि यह कहा कि डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रक्रियाओं का पालन किया था। शिकायतकर्ता, दो अन्य डॉक्टरों की राय से समर्थित, सर्जिकल प्रक्रिया में किसी भी दोष या कमियों को साबित करने में विफल रहा।

    इसके अलावा, जिला आयोग ने यह भी माना कि दर्द में वृद्धि और बाद में सुधारात्मक सर्जरी को शिकायतकर्ता की पहले से मौजूद स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें पूर्व पोलियो के कारण उसके बाएं पैर में सामान्य आकार या ताकत की कमी थी। जिला आयोग ने स्वीकार किया कि ऐसी परिस्थितियां अस्पताल और डॉक्टर के नियंत्रण से परे हैं, और उन्हें पहले से मौजूद स्थिति से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुसुम शर्मा और अन्य बनाम बत्रा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अन्य (सिविल अपील संख्या 1385/2001) में स्थापित एक मिसाल का उल्लेख करते हुए , जिला आयोग ने जोर देकर कहा कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर केवल तभी उत्तरदायी होता है जब उनका आचरण उनके क्षेत्र में यथोचित सक्षम चिकित्सक के मानकों से नीचे आता है। जिला आयोग ने नोट किया कि निदान और उपचार के क्षेत्र में, पेशेवर डॉक्टरों के बीच विचारों के अंतर को स्वीकार किया जाता है, और निष्कर्षों में केवल भिन्नता लापरवाही नहीं है। इस प्रकार, शिकायत को खारिज कर दिया गया।

    केस का शीर्षक: टी सरवनन बनाम सेंट इसाबेल अस्पताल और एनआर।

    केस नंबर: सी.सी. नंबर 270/2018

    शिकायतकर्ता के वकील: एस मुथुवेंकटरमन और अन्य

    प्रतिवादी के वकील: ए.एस. कैलासम एंड एसोसिएट्स

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    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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