पुराने कार की विक्री में कार विक्रेता एक उपभोक्ता है: पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग
Praveen Mishra
11 Jan 2024 6:18 PM IST
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य एचपीएस महल (न्यायिक सदस्य) और किरण सिब्बल (सदस्य) की खंडपीठ ने जिला आयोग के फैसले को खारिज कर दिया। राज्य आयोग ने सेवा में कमी के संबंध में हुंडई मोटर्स और एक कनेक्टेड विक्रेता के खिलाफ अपील को स्वीकार किया ।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता विक्रेता से नई हुंडई कार खरीदना चाहता था। विक्रेता ने शिकायतकर्ता की पुरानी कार के लिए 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस देने का वादा किया। शिकायतकर्ता को एक्सचेंज बोनस मिला और उसने पुरानी कार दे दी, लेकिन खरीदी गई कार की डिलीवरी में देरी हुई। बाद में, पुरानी कार के साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिससे शिकायतकर्ता के लिए कानूनी मुद्दे पैदा हो गए क्योंकि वे अभी भी पंजीकृत मालिक के रूप में सूचीबद्ध थे। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुये, शिकायतकर्ता ने खराब सेवा और लापरवाही का हवाला देते हुए विक्रेता और निर्माता के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। लेकिन, जिला आयोग ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह वैध नहीं है। फिर, शिकायतकर्ता जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट होकर इसके खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की।
जवाब में विक्रेता ने तर्क दिया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को एक कार बेची लेकिन बदले में उसकी पुरानी कार नहीं ली क्योंकि यह 15 साल से अधिक पुरानी थी। नाखुश शिकायतकर्ता ने तब एक्सचेंज को संभालने के लिए एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष डीलर की व्यवस्था की, और विक्रेता ने केवल एक समझौता और एक विनिमय बोनस प्रदान किया। विक्रेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि उन्होंने एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी, पुरानी कार ले ली, या भुगतान प्राप्त किया, इसलिए उन्होंने जिला आयोग द्वारा तय कोई सेवा प्रदान नहीं की।
निर्माताओं ने दावा किया कि मामला शिकायतकर्ता द्वारा विक्रेता के साथ एक पुराने वाहन को खरीदने और बेचने के आसपास केंद्रित था, और निर्माता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता ने निर्माता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए, जिससे उनके खिलाफ शिकायत का आधार नहीं था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता और निर्माता के बीच कोई सीधा समझौता नहीं था, और बिक्री या किसी भी संबंधित सेवाओं के लिए निर्माता को कोई भुगतान नहीं किया गया था।
आयोग की टिप्पणियां:
राज्य आयोग ने पाया कि नई कार के लिए बिल और कर चालान जैसे प्रामाणिक दस्तावेज नई कार के पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, दस्तावेजी सबूतों की गहन समीक्षा पर, विशेष रूप से पुलिस जांच के दौरान विक्रेता के बिक्री प्रबंधक द्वारा प्रदान किए गए बयान, यह खुलासा किया गया कि बिक्री प्रबंधक ने एक नई कार के लिए एक्सचेंज ऑफर के माध्यम से शिकायतकर्ता की पुरानी कारों में से एक की खरीद और बिक्री को स्वीकार किया।
आयोग ने माना कि विक्रेताओं के लिए नई कारों के बदले पुरानी कारों को लेना एक आम व्यवसाय अभ्यास है, जो व्यापार और बिक्री में वृद्धि में योगदान देता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार शिकायतकर्ता को 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य बनाता है। लेकिन, जिला आयोग ने इस पहलू की अनदेखी की, शिकायतकर्ता को अतिरिक्त सबूत प्रदान करने का मौका दिए बिना शिकायत को तुरंत खारिज कर दिया। इस त्वरित बर्खास्तगी और दोनों पक्षों के लिए लिखित प्रतिक्रिया या सबूत पेश करने के अवसर की अनुपस्थिति के कारण, आयोग ने तर्कों के एक नए और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए मामले को वापस भेजना आवश्यक पाया।
राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को खारिज कराते हुए अपील मंजूर कर ली। इसके अलावा, अपील को जिला आयोग को वापस भेज दिया, जिसमें शामिल पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का उचित मौका देने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता के वकील: एडवोकेट चरणपुनीत सिंह
विरोधी पक्ष के वकील: एडवोकेट कशिश गर्ग और एडवोकेट एपीएस काहलों