राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने सुपरटेक रियल्टर को फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

11 Jan 2024 10:22 AM GMT

  • राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने सुपरटेक रियल्टर को फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

    सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की खंडपीठ ने सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को खिलाफ शिकायतकर्ताओं से पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर नोएडा में बुक की गई प्रॉपर्टि का कब्जा देने में विफल रहने के लिए उपभोक्ता आयोग ने जिम्मेदार ठहराया। और सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई पूरी राशि 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ वापस करने का निर्देश दिया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता सुनील कुमार सिंघल ने सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक प्रॉपर्टि की बूकिंग कराई थी, लेकिन सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता को निर्धारित समय कब्जा नहीं दिया गया। श्री सिंघल ने आरोप लगाया कि सुपरटेक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी और असंतोषजनक है। शिकायत में कहा गया है कि परियोजना में शुरू में पांच सितारा होटल, सर्विस्ड सुइट्स, हाई-एंड अपार्टमेंट, क्लब हाउस और ऑन-साइट शॉपिंग मॉल जैसी विभिन्न शानदार सुविधाओं का वादा किया गया था। लेकिन, बाद में बिना किसी सहमति के कुछ बदलाव किए गए, जिसमें वादा किए गए पांच सितारा होटल को हटाना भी शामिल था।

    सिंघल ने 2011 में 5,00,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था और अप्रैल 2015 तक कुल 1,26,30,370 रुपये का भुगतान किया था। इसके बावजूद, यूनिट के कब्जे में नवंबर 2015 की वादा की गई तारीख से अधिक देरी हुई। विस्तारित देरी और यूनिट के आकार में अनधिकृत बदलावों के बारे में लीगल नोटिस भेजने के बाद, सुनील ने एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए पूर्ण रिफंड और मुआवजे की मांग की गई।

    जवाब में सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया कि शिकायत पैसे निकालने के इरादे से दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं को सभी नियम और शर्तों के बारे में बताया था और उक्त प्रॉपर्टि के लिए एक आवंटन पत्र जारी किया था। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से लीगल नोटिस भेजकर भुगतान की किस्तों का भुगतान करने में चूक की थी। सुपरटेक रियल्टर्स ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं को फ्लैट के "पूर्व-कब्जे के चरण" के बारे में सूचित किया था और बकाया भुगतान को उजागर करते हुए एक बयान प्रदान किया था, जिससे शिकायतकर्ताओं के भुगतान में चूक के लिए देरी को जिम्मेदार ठहराया गया था।

    आयोग ने क्या कहा:

    आयोग ने पाया कि सुपरटेक रियल्टर्स शिकायतकर्ताओं द्वारा बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा सौंपने में देरी को सही ठहराने में विफल रहा। आवंटियों द्वारा भुगतान में चूक का हवाला देने के बावजूद, सुपरटेक ने इन कारणों से आवंटन रद्द नहीं किया। आयोग ने यह भी कहा कि डिलीवरी की तारीख के किसी भी विस्तार को उचित ठहराने वाला कोई सबूत नहीं था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आयोग ने शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के खिलाफ फ्लैटों को सौंपने में देरी के संबंध में सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    नतीजतन, राष्ट्रीय आयोग ने सुपरटेक रियल्टर्स को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि जमा करने की तारीख से आदेश की तारीख तक 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ दो महीने के भीतर वापस करे। अन्यथा, ब्याज दर बढ़कर 12% हो जाएगी। इसके अलावा, सुपरटेक रियल्टर्स को शिकायतकर्ताओं को 50,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का आदेश दिया ।

    केस टाइटल: सुनील कुमार सिंघल बनाम मेसर्स सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

    शिकायतकर्ता के वकील: श्री आदित्य पारोलिया, सुश्री सुम्बुल इस्माइल और सुश्री इशिता सिंह, वकील

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