दुर्घटना बीमा पॉलिसी का निपटान करने में विफलता, पानीपत जिला आयोग ने पीएनबी को सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया

Praveen Mishra

20 Feb 2024 11:38 AM GMT

  • दुर्घटना बीमा पॉलिसी का निपटान करने में विफलता, पानीपत जिला आयोग ने पीएनबी को सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) ने वैध पॉलिसीधारक के निधन के बाद 18 लाख रुपये के दावे का निपटान करने में विफलता के लिए पंजाब नेशनल बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने पीएनबी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 18 लाख रुपए का दावा राशि अदा करे और 5,000 रुपए का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 5,500 रुपए का भुगतान करे।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता श्रीमती फूलपति के पति, स्वर्गीय अशोक कुमार, शुरू में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ एक खाता रखते थे। इसके बाद, इस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग खाता संख्या बन गई। शिकायतकर्ता के पति ने एक सड़क दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी और पुलिस थाना मदलौदा, जिला पानीपत में धारा 279/304 ए आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के पति ने पीएनबी में एक बचत खाता खोला था और इसके बाद, पीएनबी की शाखा के अधिकारियों ने बचत खाते को वेतन खाते में बदल दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत पति ने पीएनबी के साथ एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी की सुविधा का लाभ उठाया, जिससे पीएनबी को विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 18 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। पीएनबी शाखा के बार-बार दौरे के बावजूद मामले को कई बहानों से अनावश्यक रूप से लंबा खींच दिया गया. इसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा गया था, लेकिन पीएनबी ने न तो निर्धारित भुगतान किया और न ही नोटिस का जवाब दिया।

    फिर, श्रीमती फूलपति ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत में पीएनबी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। पीएनबी कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

    जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

    जिला आयोग ने "आरबीडी (आर) परिपत्र 12/2020" का उल्लेख किया, जिसने पीएनबी की नई वेतन योजना में संशोधनों को रेखांकित किया। सर्कुलर के अनुसार, सभी वेरिएंट 18 लाख रुपये के बीमा कवर के लिए पात्र थे। मृतक के वेतन को 'गोल्ड' संस्करण के भीतर आने को देखते हुए, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता, कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, 18 लाख रुपये की बीमा राशि का हकदार है। इसलिए जिला आयोग ने सेवाओं में खामी के लिए पीएनबी को जिम्मेदार ठहराया।

    सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, जिला आयोग ने पीएनबी को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर 18 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही फाइलिंग की तारीख से वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया। इसके अतिरिक्त, पीएनबी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और उसके द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के रूप में 5500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।



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