जिला उपभोक्ता आयोग, कांगड़ा ने महिंद्रा ट्रैक्टर्स के डीलर को नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया
Praveen Mishra
10 Jan 2024 12:00 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा ,धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, आरती सूद और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट/नंबर प्लेट और पंजीकरण प्रमाण पत्र की डिलीवरी में देरी के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स डीलर को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता श्री भारत भूषण जो की एक किसान हैं, उन्होने कृषि उद्देश्यों लिए वाहन के अधिग्रहण के लिए महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से संपर्क किया। अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, फाइनेंसर ने शिकायतकर्ता को 2,10,588 रुपये की राशि का वित्तपोषण प्रदान किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने महिंद्रा ट्रैक्टर आनंद ऑटोमोबाइल्स से महिंद्रा ट्रैक्टर की खरीद के लिए संपर्क किया, जिसका मूल्य 7,20,000 रुपये था, जिसमें पुराने ट्रैक्टर का वास्तविक मूल्य 5,00,000 रुपये शामिल था। महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा खरीद की तारीख के 20 से 25 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों की डिलीवरी के बारे में आश्वासन के बावजूद, शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध ट्रैक्टर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, नंबर प्लेट और बीमा की डिलीवरी प्राप्त करने में विफल रहा। महिंद्रा ट्रैक्टर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही, शिकायतकर्ता को पता चला कि ट्रैक्टर पहले से ही पंजीकरण लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), इंदौरा के साथ पंजीकृत था और महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा शिकायतकर्ता को यह जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को महिंद्रा ट्रैक्टर्स या आरएलए से कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिला।
परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।
जवाब में महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने 7,38,000 रुपये में एक नया ट्रैक्टर और एक फिक्स्ड फाइबर हुड खरीदा। इसमें से 5,00,000 रुपये उसे बेचे गए पुराने ट्रैक्टर के लिए समायोजित किए गए और अतिरिक्त 2,10,588 रुपये उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा कई अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा 27,412 रुपये की शेष बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसमें दलील दी गई है कि शिकायतकर्ता पर यह बकाया राशि बकाया है और वह ट्रैक्टर की नंबर प्लाटों के संग्रह में सहयोग करने में विफल रहा है। इसलिए, यह कहा गया कि एक बार जब शिकायतकर्ता शेष राशि का भुगतान कर देता है, तो वह शेष दस्तावेजों को वितरित करेगा।
तथा, फाइनेंसर जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अलग से जवाब देते हुए शिकायतकर्ता के अधिकार, रखरखाव और कार्रवाई के कारण के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता और महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद, उसी दिन मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद, वाहन डीलर के रूप में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी बन गई कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें। शिकायतकर्ता की यात्रा के दौरान उच्च सुरक्षा प्लेट की अनुपस्थिति ने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रिंटआउट के अधिग्रहण को रोक दिया।
आयोग की टिप्पणियां:
पार्टियों द्वारा पेश किए गए सबूतों का उल्लेख करते हुए, जिला आयोग ने कहा कि ट्रैक्टर की नंबर प्लेट कथित तौर पर महिंद्रा ट्रैक्टर्स के कार्यालय में एक साल से अधिक समय से पड़ी हुई थी। इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि दस्तावेजों और नंबर प्लेटों की डिलीवरी में देरी शिकायतकर्ता और महिंद्रा ट्रैक्टर्स दोनों की ओर से सहायक थी। इस संबंध में, जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने नंबर प्लेट के संग्रह के संबंध में महिंद्रा ट्रैक्टर्स और शिकायतकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए रिकॉर्ड में कोई संचार और संदेश प्रस्तुत नहीं किया।
जिला आयोग ने महिंद्रा ट्रैक्टर्स को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया और फाइनेंसर और आरएलए के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया। इसलिए, जिला आयोग ने महिंद्रा ट्रैक्टर्स को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।