जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने LIC को बीमा अवधि पूरा होने के बाद बीमा राशि देने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

17 Jan 2024 3:47 PM IST

  • जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने  LIC को बीमा अवधि पूरा होने के बाद बीमा राशि देने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और सिबानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को बीमा राशि और बीमा पॉलिसियों के आवधिक भुगतान में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए एलआईसी को जिम्मेदार ठहराया। बीमा राशि के समय पर वितरण के साथ, पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता श्री सुंदर प्रकाश दास ने ओडिशा के सिंचाई विभाग में कार्यरत रहने के दौरान जीवन बीमा निगम (LIC) से वेतन बचत योजना के तहत दो बीमा पॉलिसियों, एक एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी और एक मनी बैक पॉलिसी का लाभ उठाया। इन पॉलिसियों के लिए प्रीमियम नियमित रूप से शिकायतकर्ता के वेतन से उसके नियोक्ता द्वारा काटा जाता था और एलआईसी के साथ जमा किया जाता था। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी 2007 में पूरी हुई, और मनी-बैक पॉलिसी 2014 में पूरी हुई। प्रीमियम काटे जाने और एलआईसी को अग्रेषित किए जाने के बावजूद, पूरी होने पर, एलआईसी ने पहली पॉलिसी के लिए बीमा राशि का वितरण नहीं किया और शिकायतकर्ता को दूसरी पॉलिसी के लिए आवधिक लाभ प्रदान नहीं किए। कई पूछताछ और पत्राचार के बाद, एलआईसी की क्योंझर शाखा ने उन्हें पॉलिसी की परिपक्वता राशि के लिए कटक डिवीजन कार्यालय से संपर्क करने के लिए सूचित किया। पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि मनी बैक पॉलिसी की जांच की जा रही है, जिसमें शिकायतकर्ता की सेवा अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान की स्थिति के बारे में पूछताछ की गई है। एलआईसी के सहायक प्रबंधक से संपर्क करने पर, उन्हें आश्वासन दिया गया कि विभिन्न शाखाओं से प्रीमियम राशि की निकासी के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। इस आश्वासन के बावजूद, एलआईसी ने बीमा राशि के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया और एलआईसी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

    शिकायत के जवाब में, एलआईसी ने जोर देकर कहा कि उसके पास शिकायतकर्ता के पॉलिसी रिकॉर्ड नहीं हैं और नियोक्ता या शिकायतकर्ता से कोई प्रीमियम राशि प्राप्त नहीं हुई है। उसने तर्क दिया कि वह आवश्यक दस्तावेज और प्रीमियम रसीदों के बिना दावे का निपटान करने में असमर्थ था। एलआईसी ने कहा कि एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के लिए रिकॉर्ड क्योंझर शाखा में उपलब्ध थे, और बीमा राशि उस शाखा द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और प्रीमियम की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। इसी तरह, यह दावा किया गया कि मनी बैक पॉलिसी उनकी नबरंगपुर शाखा से जुड़ी हुई थी, और किसी भी समय-समय पर देय भुगतान उस शाखा से जारी किया जाएगा। इसने भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि बीमा राशि जारी करना दस्तावेज और प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाओं के अनुपालन पर निर्भर होता है।

    आयोग की टिप्पणियां:

    जिला आयोग ने कहा कि पॉलिसी जारी करने वाले के रूप में एलआईसी की जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समय के भीतर बीमा राशि का वितरण करे। एलआईसी द्वारा अपने शाखा कार्यालयों पर बोझ डालने के प्रयास को अस्वीकार्य माना गया। जिला आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियोक्ता की चूक के कारण प्रीमियम का भुगतान न करने के लिए शिकायतकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

    आयोग ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम बनाम बसंती देवी और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एलआईसी नियोक्ता से प्रीमियम प्राप्त न होने के आधार पर नामांकित व्यक्ति या पॉलिसीधारक को सुनिश्चित राशि से इनकार नहीं कर सकता है। जिला आयोग ने माना कि परिपक्वता अवधि के बाद वैध बकाया राशि का भुगतान नहीं करके, एलआईसी ने सेवा में कमी की और अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाया।

    एलआईसी को शिकायतकर्ता को अन्य लाभों के साथ दोनों पॉलिसियों की बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें बीमा पूरा होने की संबंधित तारीखों से 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आदेश को पूरा करने का आदेश दिया।

    शिकायतकर्ता के वकील: एस महापात्रा एंड एसोसिएट्स

    प्रतिवादी के वकील: सीआर पटनायक एंड एसोसिएट्स

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