जिला उपभोक्ता आयोग, पश्चिमी दिल्ली ने बैंक ऑफ इंडिया को ग्राहक का चेकबुक अनधिकृत व्यक्ति को जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

9 Jan 2024 5:09 PM IST

  • जिला उपभोक्ता आयोग, पश्चिमी दिल्ली  ने बैंक ऑफ इंडिया को ग्राहक का चेकबुक अनधिकृत व्यक्ति को जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-3, पश्चिमी दिल्ली की अध्यक्ष सुश्री सोनिका मेहरोत्रा, सुश्री ऋचा जिंदल (सदस्य) और श्री अनिल कुमार कौशल (सदस्य) की खंडपीठ ने बैंक ऑफ इंडिया, कीर्ति नगर शाखा को आरबीआई की चेक ट्रंकेटिंग सिस्टम (CTS) योजना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत उचित सावधानी बरतने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। बैंक की लापरवाही के कारण एक अनधिकृत व्यक्ति को चेकबुक जारी कर दी गई, जिसने बाद में 2 चेक ट्रांसफर कर दिए, जिससे मूल खाता मालिक को नुकसान हुआ।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता श्री उमेश अरोड़ा मेसर्स कैलाश ओवरसीज के एकमात्र मालिक के रूप में, पिछले बीस वर्षों से कीर्ति नगर, दिल्ली शाखा में बैंक ऑफ इंडिया में एक चालू खाता रखते थे। दिनांक 10-05-2010 को शिकायतकर्ता ने एक मांग पर्ची के माध्यम से नई चेकबुक के लिए आवेदन किया और बैंक के अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि यह दो सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी। दिनांक 24-05-2010 को बैंक का दौरा करने पर शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि उसके अभिलेखों का पता नहीं चल रहा है और चेकबुक अनजाने में किसी और को जारी कर दी गई है। बाद में, यह पता चला कि शिकायतकर्ता के खाते से कुल 1,26,500 रुपये के दो चेक स्थानांतरित किए गए थे। घटना के जवाब में, शिकायतकर्ता ने बैंक के एजीएम को मामले की सूचना दी, पुलिस में शिकायत दर्ज की, और नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करते हुए एक लीगल नोटिस भेजा। बैंक ने दावा किया कि भुनाए गए चेक शिकायतकर्ता के पिता द्वारा बैंक में पेश किए गए एक कर्मचारी के थे, जिससे उसकी ओर से किसी भी गलत काम से इनकार किया गया। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने अज्ञात व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के बीच जालसाजी और मिलीभगत का संदेह जताया। शिकायतकर्ता ने बैंक के साथ कई बार संवाद किया लेकिन उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

    बैंक ने अपना रखते हुये कहा कि शिकायत शिकायतकर्ता की लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बैंक पर दबाव डालने के लिए एक मनगढ़ंत धोखाधड़ी पर आधारित थी। बैंक ने दलील दी कि बैंक की ओर से लापरवाही के बिना शिकायतकर्ता के खाते से दो चेक जारी किए गए थे। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि चेकबुक शिकायतकर्ता के निर्देशों के अनुसार जारी की गई थी। शिकायतकर्ता के पिता द्वारा बैंक में पेश किए गए एक कर्मचारी राजेश गुप्ता के खाते में धन हस्तांतरित किया गया था। बैंक ने कहा कि शिकायतकर्ता और राजेश गुप्ता के बीच कोई मिलीभगत होगी, जिसमें बैंक अधिकारी शामिल नहीं होंगे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित धोखाधड़ी को जांच के लिए पुलिस को सूचित किया गया था, इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे मामलों को सिविल या आपराधिक अदालत द्वारा तय किया जाना चाहिए।

    आयोग की टिप्पणियां:

    जिला आयोग ने चेक ट्रंकेटिंग सिस्टम (CTS) योजना का उल्लेख किया, जिसे वित्तीय वर्ष 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया था। यह नोट किया गया है कि यह योजना चेक छवियों के आधार पर भुगतान प्रसंस्करण पर जोर देती है, विशेष रूप से सीटीएस योजना में खंड 3.1 प्रारंभिक सत्यापन योजना के तहत प्रस्तुत करने वाले बैंक पर उचित परिश्रम की जिम्मेदारी डालती है। इस योजना में अपने ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, जिसमें उपकरण की स्पष्ट अवधि, शारीरिक अनुभव और किसी भी दिखाई देने वाली छेड़छाड़ का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा, जिला आयोग ने नोट किया कि बैंक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि बैंक अपने बचाव में, उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत प्रदान करने में विफल रहा, जिसे चेकबुक सौंपी गई थी और विवादित चेक पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर के सत्यापन को साबित नहीं किया।

    जिला आयोग ने सीटीएस मानदंडों का पालन न करने के लिए सेवा की कमी के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने अब्दुल रजाक बनाम साउथ इंडियन बैंक [(2003) सीपीजे 20 (एनसी)] में एनसीडीआरसी के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें बैंक को चेक पर हस्ताक्षर सत्यापित नहीं करने और चेक बुक को बिना जांच-पड़ताल के सौंपने के लिए "दोहरी चूक" का दोषी ठहराया गया था।

    जिला आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। तथा बैंक को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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