बाल उपचार के सेवा में कमी, एक स्वास्थ्य देखभाल सेवा जो अभी भी संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कवर की गई है: दिल्ली राज्य आयोग

Praveen Mishra

14 Dec 2023 12:49 PM GMT

  • बाल उपचार के सेवा में कमी, एक स्वास्थ्य देखभाल सेवा जो अभी भी संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कवर की गई है: दिल्ली राज्य आयोग

    जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सुश्री पिंकी (सदस्य) की दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (42) के तहत 'सेवाओं' के दायरे में शामिल की जा रही 'स्वास्थ्य सेवा' सेवाओं की वैधता को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने अपोज़िट पार्टी से मेटामोर्फोसिस हेयर ट्रीटमेंट की मांग की, जिसमें बालों की समस्याओं के लिए 100% प्रभावी समाधान होने का दावा किया गया। अपोज़िट पार्टी-1 डॉ मोनिका गोगिया के साथ बातचीत के बाद, शिकायतकर्ता ने 95% गारंटी के साथ एक उपचार योजना का विकल्प चुना, जिसमें 4-5 पीआरपी सत्र शामिल थे, और कुल 51,750 रुपये की राशि का भुगतान किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि चार सत्रों से गुजरने के बावजूद, कोई सुधार नहीं हुआ, और उपचार में गुणवत्ता की कमी थी। जब शिकायतकर्ता ने चिंता जताई, तो अपोज़िट पार्टी ने कथित तौर पर अनुचित जवाब दिया, और रिफंड के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने अपोज़िट पार्टी पर कमी और लापरवाही का हवाला देते हुए वादा किए गए बालों के झड़ने के उपचार को पूरा नहीं करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता अप्रभावी उपचार और गैर-पेशेवर व्यवहार को सहायक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

    विपक्ष की दलीलें:

    अपोज़िट पार्टी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिला, और सफलता की संभावना पर्याप्त रूप से बताई गई थी। अपने हलफनामे और लिखित बयानों में, अपोज़िट पार्टी ने उल्लेख किया कि वे प्रत्यारोपण के लिए अपीलकर्ताओं की सलाह के खिलाफ गए और शिकायतकर्ता ने खुद सभी फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद पीआरपी उपचार का विकल्प चुना। शिकायतकर्ता ने इलाज के दौरान असंतोष व्यक्त नहीं किया। अपोज़िट पार्टी ने तर्क दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करने के बाद, विधायिका का इरादा नए अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (42) के तहत 'स्वास्थ्य सेवाओं' सेवाओं को 'सेवाओं' के अर्थ से बाहर करने का था।

    आयोग की टिप्पणियां

    आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों पर भरोसा किया, जिसमें 'सेवाओं' के दायरे से ' स्वास्थ्य सेवा' सेवाओं को बाहर रखने के संदर्भ में मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ नामक एक जनहित याचिका का हवाला दिया। फैसले में कहा गया है कि 1986 के अधिनियम और 2019 के अधिनियम का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मामले में 'सेवा' शब्द की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा रोगियों को शुल्क के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। 2019 के अधिनियम से 'स्वास्थ्य देखभाल' की अनुपस्थिति इस व्याख्या को नहीं बदलती है, क्योंकि संसद ने संभवतः इसे निर्दिष्ट करने के लिए अनावश्यक माना है। यदि 'सेवा' को फिर से परिभाषित करने का इरादा था, तो इसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था। अतिरिक्त प्रावधानों के बिना, 2019 अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करना, अदालत की व्याख्या के अनुसार 'सेवा' की परिभाषा से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बाहर नहीं करता है। इसलिए, इस परिदृश्य में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सेवा के दायरे में आती है।

    इसको देखते हुए, आयोग ने जिला आयोग द्वारा दिए गए कारणों को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि अपोज़िट पार्टी ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि उपचार सफल था या नहीं और इसके पीछे तर्क क्या था। अपोज़िट पार्टी द्वारा ठोस दावे के अभाव में, शिकायतकर्ता का पक्ष उचित और निर्भरता के लायक प्रतीत होता है। इसलिए, शिकायतकर्ता के उपचार में अपोज़िट पार्टी की ओर से कमी की गई।

    पीठ ने जिला आयोग के फैसले की फिर से पुष्टि की और अपोज़िट पार्टी को शिकायत के लिए 51,750 रुपये वापस करने का निर्देश दिया तथा मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी शुल्क (Litigation Charges) के रूप में 30,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

    शिकायतकर्ता की वकील: एडवोकेट मानसी गुप्ता

    केस शीर्षक: डॉ मोनिका गोगिया बनाम श्री गोल्डी साहनी

    केस नंबर: प्रथम अपील संख्या- 15/2022

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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