गुड़गांव जिला आयोग ने जुडियो सॉल्यूशंस को कैरी बैग के लिए 10 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, आदेश 15,000 रुपये मुआवजा, 11 हजार रुपये कानूनी लागत देने का निर्देश दिया

Praveen Mishra

6 March 2024 1:22 PM GMT

  • गुड़गांव जिला आयोग ने जुडियो सॉल्यूशंस को कैरी बैग के लिए 10 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, आदेश 15,000 रुपये मुआवजा, 11 हजार रुपये कानूनी लागत देने का निर्देश दिया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष संजीव जिंदल, ज्योति सिवाच (सदस्य) और खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने जुडियो सॉल्यूशंस को शिकायतकर्ता से कैरी बैग के लिए 10 रुपये वसूलने के लिए सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने जुडियो स्टूडियो को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 10 रुपये लौटाए और शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करे।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा गुप्ता गुरुग्राम के सोहना रोड पर स्थित ज़ूडियो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में खरीदारी के लिए गई थीं। शिकायतकर्ता ने पांच वस्तुएं खरीदीं, जिनकी कुल राशि 1104/- रुपये थी। जुडियो ने शिकायतकर्ता से एक कैरी बैग के लिए अतिरिक्त 10/- रुपये लिए। इससे व्यथित होकर शिकायत ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव से संपर्क किया और जुडियो के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि कैरी बैग के लिए यह शुल्क अनुचित था और कानूनी मानकों का उल्लंघन था। शिकायतकर्ता की आपत्ति और इस दावे के बावजूद कि इस तरह का अतिरिक्त शुल्क कानूनी रूप से उचित नहीं था, ज़ुडियो आरोप लगाने में लगा रहा। जुडियो कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसलिए, जुडियो सॉल्यूशंस के खीयफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

    जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

    जिला आयोग ने बिग बाजार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) बनाम अशोक कुमार में निर्णय का उल्लेख किया। बनाम अशोक कुमार, जहां एनसीडीआरसी ने बिग बाजार द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज कर दिया कि कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क उचित था। जिला आयोग ने दावों को खारिज कर दिया कि लागत के कारण इस तरह के शुल्क आवश्यक थे या बिना किसी लाभ और बिना नुकसान के बेचे गए थे।

    जिला आयोग ने नोट किया कि माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 36 (5) इस बात को पुष्ट करती है कि, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, माल को वितरण योग्य स्थिति में रखने से संबंधित खर्च विक्रेता द्वारा वहन किए जाने चाहिए, जिसमें पैकेजिंग की लागत शामिल है। जिला आयोग ने माना कि प्रमुख खुदरा दुकानों द्वारा कैरी बैग के लिए चार्ज करने की प्रथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इरादे को कमजोर करती है, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ताओं से पैसे निकालने की व्यापक प्रवृत्ति हो सकती है।

    नतीजतन, जिला आयोग ने ज़ूडियो को दोषपूर्ण सेवाओं और शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता को कैरी बैग के लिए लिए लिए गए 10 रुपये वापस करने का आदेश दिया। जुडियो को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।



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