चंडीगढ़ जिला आयोग ने ऑडी (Audi), गुरुग्राम और डीलर को वारंटी के तहत कवर किए गए पार्ट्स के पैसे लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

Praveen Mishra

18 Dec 2023 10:21 AM GMT

  • चंडीगढ़ जिला आयोग ने ऑडी (Audi), गुरुग्राम और डीलर को वारंटी के तहत कवर किए गए पार्ट्स के पैसे लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने ऑडी (Audi), गुरुग्राम और कनिश मोटर प्राइवेट लिमिटेड को कार की सर्विसिंग के दौरान वारंटी योजना के तहत कवर किए गए बदले गए पार्ट्स के लिए शुल्क लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला आयोग ने उन्हें अतिरिक्त राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को 7,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये लिटिगेशन चार्ज भुगतान करने का आदेश दिया।

    पूरा मामला:

    मैसर्स आम आन के गैसेस प्राइवेट लिमिटेड (M/s Aam Aan Kay Gases Pvt. Ltd.) के निदेशक तुषार अग्रवाल (शिकायतकर्ता) के पास ऑडी क्यू 3 क्वाट्रा कार थी जिसकी मरम्मत की वारंटी 2 साल थी। शिकायतकर्ता को ऑडी (गुरुग्राम) और कनिश मोटर प्राइवेट लिमिटेड (सेलर) से एक ईमेल मिला, जिसमें "विस्तारित (Extended) वारंटी योजना" के तहत वारंटी को तीन साल तक बढ़ाने की पेशकश की गई। इस प्रस्ताव को सही मानते हुए, शिकायतकर्ता ने 85,026 रुपये का भुगतान किया, जिसने कथित तौर पर कार की वारंटी को 11.6.2022 तक बढ़ा दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने वारंटी के तहत कवर की गई मरम्मत के लिए कार को ऑडी गुरुग्राम भेज दिया। इसके लिए उनसे 76,465 रुपये लिए गए। जैसा कि चालान में उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये के कुछ भागों के लिए शुल्क लिया गया था जो विस्तारित वारंटी के तहत कवर किए गए थे। ईमेल और लीगल नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद, न तो ऑडी और न ही विक्रेता ने जवाब दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ (जिला आयोग) में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया गया।

    ऑडी के तरफ से कोई भी जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ और विक्रेता ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है और उसने सेवा में किसी भी कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार से इनकार किया।

    आयोग की टिप्पणियां:

    जिला आयोग ने ऑडी स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड वारंटी के नियम और शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि क्या कथित बदले गए पार्ट्स वारंटी के दायरे में आते हैं। जिला आयोग ने कहा कि हालांकि बेल्ट टेंशनर एक्सटेंडेड वारंटी द्वारा कवर किए गए थे, लेकिन टेंशनर पुली और रोलर्स नहीं किए गए थे। इसलिए, यह माना गया कि ऑडी ने टेंशनर पार्ट्स के लिए गलत तरीके से 12,659 रुपये का शुल्क लिया, यह जानते हुए कि वे एक्सटेंडेड वारंटी के तहत कवर किए गए थे।

    अंततः जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और ऑडी और विक्रेता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। अदालत ने उन्हें चालान की तारीख से शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 12,659 रुपये का भुगतान करने और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 7,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये लिटिगेशन चार्ज भुगतान करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: आम आन के गैसेस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ऑडी गुरुग्राम और अन्य ।

    केस नंबर: सी सी/10/2022

    शिकायतकर्ता के वकील: आयुषी बनवार और परधुमन गर्ग

    प्रतिवादी के वकील: एस. आर. बंसल

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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