बंगलौर जिला आयोग ने एयर इंडिया, Cleartrip को फ्लाइट कैन्सल होने की सूचना न देने के लिए 30 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

Praveen Mishra

15 July 2024 5:16 PM IST

  • बंगलौर जिला आयोग ने एयर इंडिया, Cleartrip को फ्लाइट कैन्सल होने की सूचना न देने के लिए 30 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-III, बंगलौर शहरी (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के और रेखा सयन्नावर (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं को उनकी उड़ान रद्द होने के बारे में तुरंत सूचित करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए एयर इंडिया और क्लियरट्रिप को उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें असुविधा हुई।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ताओं ने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल Cleartrip के माध्यम से 15 मई, 2023 को निर्धारित बैंगलोर से मालदीव की एयर इंडिया की उड़ान के लिए पांच टिकट खरीदे। उन्होंने इन टिकटों के लिए कुल 46,580/- रुपये का भुगतान किया। फ्लाइट के दिन, उन्होंने सुबह 8:00 बजे ऑनलाइन चेक इन करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। Cleartrip से संपर्क करने के बाद, उन्हें बैंगलोर हवाई अड्डे पर चेक इन करने की सलाह दी गई। एयर इंडिया के काउंटर कर्मियों ने उन्हें बताया कि उड़ान रद्द कर दी गई है।

    शिकायतकर्ताओं ने वैकल्पिक उड़ान में समायोजित किए जाने का अनुरोध किया, लेकिन एअर इंडिया कामकों ने बताया कि एअर इंडिया का अन्य एयरलाइनों के साथ कोई करार नहीं है और वह कोई विकल्प उपलब्ध नहीं करा सकती। उन्हें 46,580 रुपये का पूरा रिफंड देने का वादा किया गया था, जिसे एयर इंडिया की मुहर और हस्ताक्षर के साथ उनके टिकट पर पृष्ठांकित किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया कि न तो एयर इंडिया और न ही क्लियरट्रिप ने उन्हें उड़ान रद्द होने के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया था। संचार की इस कमी ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करने से रोक दिया।

    शिकायतकर्ताओं ने उसी दिन दोपहर 1:05 बजे मालदीव के लिए प्रस्थान करने वाली इंडिगो की उड़ान की खोज की। उन्होंने हवाई अड्डे पर इस उड़ान के लिए टिकट खरीदे और गूगल पर प्रत्येक को 1,06,660 रुपये का दो भुगतान किए। एयर इंडिया और क्लियरट्रिप दोनों के साथ फोन और ईमेल के माध्यम से बार-बार संचार के बावजूद, न तो कंपनी ने एयर इंडिया टिकट की राशि वापस की और न ही इंडिगो फ्लाइट टिकटों की लागत वापस की। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने एयर इंडिया और क्लियरट्रिप के विरुद्ध अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-III, बंगलौर शहरी, कर्नाटक में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

    जवाब में, एअर इंडिया ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने Cleartrip के माध्यम से टिकट बुक किए जिसने टिकटें जारी की और भुगतान एकत्र किया। एयर इंडिया ने दावा किया कि 15 मई, 2023 को दोपहर 2:05 बजे मालदीव के लिए कोई उड़ान निर्धारित नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 14 अप्रैल, 2023 से इस मार्ग पर परिचालन निलंबित कर दिया था। इसने 26 मार्च, 2023 से प्रभावी उड़ानों के निलंबन को दर्शाने वाला एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। एयर इंडिया ने दलील दी कि उसने रिफंड के लिए टिकटों पर मुहर लगाई थी और Cleartrip को राशि वापस कर दी थी।

    Cleartrip की तरफ से कार्यवाही के लिए कोई भी जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ।

    जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

    जिला आयोग ने माना कि Cleartrip और एयर इंडिया दोनों शिकायतकर्ताओं को उनकी उड़ान रद्द होने के बारे में तुरंत सूचित करने में विफल रहे। जिला आयोग ने नोट किया कि एयर इंडिया ने क्लियरट्रिप को रद्द की गई टिकट राशि वापस करने का दावा किया है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा रिफंड प्राप्त किया गया था।

    इसलिए, जिला आयोग ने माना कि इन कार्रवाइयों से Cleartrip और एयर इंडिया दोनों की ओर से सेवा में कमी का पता चलता है। नतीजतन, जिला आयोग ने Cleartrip और एयर इंडिया को शिकायतकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 9% ब्याज के साथ 1,06,660 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्हें शिकायतकर्ताओं को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ मुकदमेबाजी की लागत को कवर करने के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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